हरियाणा सरकार ने पालिका चेयरमैनों को दिया फिर बड़ा झटका, वित्तीय अधिकार में अब ये नई शर्ते जोडी, जानिए पूरी जानकारी

CM HARYANA

हरियाणा: हरियाण सरकार ने नगर पालिका परिषद और नगर पालिका समिति के अध्यक्षों को पेयमेंट पास करने को लेकर एक ओर बड़ा झटका दिया है। प्रदेश सरकार द्वारा कुछ दिनों पहले बढ़ाए गए वित्तीय अधिकार के प्रयोग में शहरी एवं स्थानीय निकाय विभाग के द्वारा कुछ नई शर्तें जोड़ दी गई हैं।NH 48: कागजो में हो रही सर्विस लाईन रिपेयर, बदहाल हाईवे से लोग परेशान

 

बता दे कि सरकार के द्वारा नगर पालिका परिषद और समिति अध्यक्ष को 50 लाख रुपए तक के भुगतान के लिए संबंधित शहरी स्थानीय निकाय की भुगतान अप्रूवल कमेटी का चीफ बनाया गया है। इसके अधिक के प्रोजेक्ट के लिए संबंधित डिस्ट्रिक्ट म्यूनिसिपल कमिश्नर को अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।

कमेटी में ये लोग होंगे शामिल
भुगतान जारी करने के लिए नागरिक निकायों को एक समय- सीमा दी गई है। जिला मुख्यालय की नगर पालिका परिषद के मामले में मुख्य कार्यकारी अधिकारी या नगर पालिका परिषद- नगरपालिका समिति के कार्यकारी अधिकारी समिति के सदस्य होंगे।

संबंधित पार्षद, जिनके वार्डों में विकास कार्य हुए हैं, वे भी भुगतान अनुमोदन समिति के सदस्य होंगे। बैठक की तिथि, समय और स्थान तय करने का अधिकार नगर निकाय अध्यक्ष को दिया गया हैै।पेट्रोल-डीजल के दामों में आई भारी गिरावट, जानिए Latest Rate

जानिए क्या है नए नियम
50 लाख रूपए तक के भुगतान के लिए अप्रूवल कमेटी के चीफ होंगे एमसी अध्यक्ष
50 लाख से अधिक के भुगतान के लिए एमसी आयुक्त को मिली जिम्मेदारी.
पेमेंट अप्रूवल कमेटी की महीने में तीन बैठक आयोजित होनी चाहिए.
सभी योजनाओं के लिए ई टेंडरिंग प्रकिया जरूरी.

इन शर्तों का करना होगा पालन
स्थानीय निकाय विभाग के सचिव विकास गुप्ता ने ठेकेदारों को पेमेंट जारी करने के लिए कुछ शर्तें जोड़ी गई है। इनमें नगरपालिका कार्यों की ई- टेंडरिंग, सक्षम प्राधिकारी द्वारा भुगतान वृद्धि राशि की मंजूरी, भुगतान की मंजूरी से पहले जिला स्तरीय निगरानी समिति की सिफारिश और कुछ ठेकेदारों के पक्ष में कार्यों का विभाजन न करना शामिल रहेगा।