Aadhaar Pan Link News: आयकर विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक, अभी तक 2 करोड़ पैन धारकों ने अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं किया था। ऐसे पैन कार्ड धारकों को थोड़ी और राहत देते हुए सरकार ने पैन- आधार कार्ड लिंक करने की अंतिम तारीख बढ़ाकर 30 जून कर दी है।
पैन और आधार को लिंक करने की अंतिम तारीख 31 मार्च को खत्म हो रही थी, जिसे 3 महीने और बढ़ा दिया है। सरकार ने पैन को आधार से लिंक करने की तारीख अब बढ़ाकर 30 जून 2023 कर दी है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नियम के मुताबिक, अभी लिंकिंग पर आपको 1,000 रुपये का जुर्माना देना पड़ रहा है।Eastern Peripheral Expressway से जुड़ेंगे ये 4 हाइवे, इन राज्यों का सफर होगा आसान
पैन कार्ड को आधार से लिंक करना अनिवार्य
इनकम टैक्स की धारा 1961 के मुताबिक पैन कार्ड धारकों को अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक करना अनिवार्य है। ऐसा नहीं करने पर जुर्माने का प्रावधान है। पैन -आधार लिंकिंग के बिना आपके कई काम अटक सकते हैं।
चंद मिनटों के भीतर आप आसानी से अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक कर सकते हैं। इसके लिए ऑनलाइन ऑप्शन है, जहां कुछ स्टेप फॉलो कर आप आसानी से अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक कर सकते हैं।बता दे कि जून के बाद पेन कार्ड लिंक नहीं करने वालो पर 10 हजार रूपए जुर्माना ठोका जाएगा।
नहीं किया लिंक तो क्या होगा?
पैन कार्ड को आधार से लिंक करने की अंतिम तारीख फिर से बढ़ादी गई है। नई तारीख 30 जून कर दी गई है। अगर इस तारीख तक आपने पैन कार्ड को लिंक नहीं करवाते हैं तो आपका पैन कार्ड इएक्टिव हो जाएगा। पैन कार्ड के बिना आप 50 लाख रुपये से अधिक का सोना नहीं खरीद पाएंगे। आप ITR फाइल नहीं कर पाएंगे। पैन कार्ड निष्क्रिय होने पर आप लंबित रिटर्न को हैंडल नहीं कर पाएंगे। टीसीएस/टीडीएस आवेदनों की उच्च दर होगी। बिना पैन के आपके लिए बैंक अकाउंट खोलना मुश्किल होगा। क्रेडिट कार्ड मिलने में मुश्किल होगी।
कैसे करें पैन कार्ड को आधार से लिंक
पैन को आधार से लिंक करने के लिए बेहद आसान प्रोसेस है। आप SMS और ऑनलाइन दोनों तरीकों से पैन को आधार से लिंक करा सकते हैं। SMS से लिंक करने के लिए आपको अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से 567678 या 56161 नंबर पर एक एसएमएस भेजना होगा। आप इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाकर भी पैन-आधार को लिंक कर सकते हैं। इसके लिए कुछ स्टेप्स फॉलो करना होगा।
स्टेप 1. इनकम टैक्स की आधिकारिक वेबसाइट incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएं।
स्टेप 2. रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद लॉग-इन करें। पैन नंबर आपका यूजर आईडी होगा।
स्टेप 3.मेन मेनु बार में ‘लिंक आधार’ पर क्लिक करें।
स्टेप 4. अपना पैन नंबर, आधार नंबर और अपना नाम दर्ज करें।
स्टेप 5. I have only year of birth in Aadhaar card पर क्लिक करें।
स्टेप 6. अब ‘लिंक आधार’ बटन पर क्लिक करें।
स्टेप 7. ‘लिंक नाऊ’ बटन पर क्लिक करने के बाद आपका पैन कार्ड आपके आधार कार्ड के साथ लिंक हो जाएगा।