भारत 2047 के लक्ष्य की दिशा में Haryana ने मारी बाज़ी, PM Developed India Scheme से रोजगार बढ़ा

On: March 21, 2026 8:07 PM
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भारत 2047 के लक्ष्य की दिशा में Haryana ने मारी बाज़ी, PM Developed India Scheme से रोजगार बढ़ा

Haryana: विकसित भारत 2047 के विज़न के तहत, भारत सरकार ने 1 अगस्त को प्रधानमंत्री विकसित भारत योजना (PM Developed India Scheme) की शुरुआत की। इस योजना का उद्देश्य देश में रोजगार सृजन को बढ़ावा देना है। इस योजना के तहत लगभग 1 लाख करोड़ रुपये के प्रोत्साहन प्रदान किए जाएंगे, जिससे 3.5 करोड़ नए रोजगार सृजित किए जा सकेंगे। तेजी से इस योजना के क्रियान्वयन के कारण, हरियाणा ने बड़े राज्यों को पीछे छोड़ते हुए देश में चौथे स्थान पर अपनी स्थिति दर्ज कराई है।

इस योजना के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए कौशल भवन, पंचकुला में एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक की अध्यक्षता हरियाणा श्रम एवं युवा सशक्तिकरण और उद्यमिता विभाग के प्रधान सचिव राजीव रंजन ने की। बैठक में तकनीकी शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, रोजगार विभाग, कौशल विभाग और आईटीआई के प्रिंसिपल उपस्थित थे, जो रोजगार मेले का आयोजन कर रहे हैं। राजीव रंजन ने बताया कि इस योजना की संरचना मुख्य रूप से दो घटकों में विभाजित है।

योजना के लाभ और पात्रता

यदि कोई नया कर्मचारी 1 अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2027 के बीच EPFO में पंजीकृत होता है और उसकी मासिक आय ₹1,00,000 से कम है, तो भारत सरकार कर्मचारी के Employees’ Provident Fund (EPFO) में दो किस्तों में अतिरिक्त ₹15,000 प्रदान करेगी। प्रधान सचिव ने यह भी बताया कि दूसरी किस्त वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम से संबंधित होगी। योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए कर्मचारियों को 12 महीने का साक्षरता मॉड्यूल पूरा करना होगा। वहीं, रोजगारदाता का प्रतिष्ठान EPFO में पंजीकृत होना अनिवार्य है।

प्रतिष्ठानों के लिए प्रोत्साहन और आवेदन प्रक्रिया

यदि कोई प्रतिष्ठान 50 से कम कर्मचारियों को नियुक्त करता है तो वह दो या अधिक पद सृजित कर सकता है, और यदि कर्मचारियों की संख्या 50 से अधिक है तो पांच या अधिक पद बनाए जा सकते हैं। इस योजना के तहत प्रति कर्मचारी प्रति माह अधिकतम ₹3,000 तक का प्रोत्साहन दो वर्षों के लिए दिया जाएगा। निर्माण क्षेत्र में यह लाभ चार वर्षों तक प्रदान किया जाएगा। इस योजना में आवेदन करने के लिए श्रम मंत्रालय ने पोर्टल pmvbry.epfindia.gov.in/pmvbry.labour.gov.in बनाया है। प्रधान सचिव ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि कोई प्रतिष्ठान किसी कारण से अब तक EPF रिटर्न दाखिल नहीं कर पाया है और योजना के लाभ लेना चाहता है, तो पुराने EPF रिटर्न पर कोई दंड नहीं लगाया जाएगा। बैठक में कौशल विकास और औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग के निदेशक जनरल और सचिव डॉ. विवेक अग्रवाल सहित अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे।

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सुनील कुमार पत्रकारिता क्षेत्र में पिछले 8 साल से सक्रिय है। इन्होंने दैनिक जागरण, राजस्थान पत्रिका, हरीभूमि व अमर उजाला में बतौर संवाददाता काम किया है। अब बेस्ट 24 न्यूम में बतौर फाउंडर कार्यरत हूं

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