Haryana news  :  हरियाणा में युवक की हत्या करने वाले दोषी को उम्र कैद, कोर्ट ने सुनाई सजा

On: March 21, 2026 10:49 PM
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Haryana news  : हरियाणा से बड़ी खबर सामने आई है। करनाल में गोली मारकर युवक की हत्या करने वाले दोषी को अतिरिक्त सेशन जज डॉ. सुशील गर्ग ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी पर 17 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। दोषी इंद्री के कलसोरा गांव का रहने वाला अंकित है।

मिली जानकारी के अनुसार, जिला न्यायवादी डा. पंकज सैनी ने बताया कि कलसोरा गांव निवासी 22 वर्षीय अजीत दो फरवरी 2021 में शाम के समय घर से लापता हो गया था। उसके भाई विशाल ने 6 फरवरी 2021 में इंद्री थाना को भाई के लापता होने की शिकायत दी थी।Haryana news  

जानकारी के मुताबिक, पुलिस ने जांच की तो 11 फरवरी को अजीत का शव बीजना के समीप नहर में मिला था। जब मृतक का पोस्टमार्टम कराया गया तो पता चला कि अजीत की गोली मारकर हत्या की गई है और फिर शव नहर में फेंका गया है।

पुलिस ने स्वजनों के बयान लिए और कलसोरा गांव के रहने वाले दोषी अंकित को काबू कर लिया। उससे वारदात में प्रयोग की गई गन व बाइक बरामद की। इसके बाद सबूतों को देखने व गवाहों को सुनने के बाद अतिरिक्त सेशन जज डा. सुशील कुमार गर्ग ने दोषी को सजा सुनाई है।Haryana news  

Sunil Chauhan

सुनील चौहान हरियाणा के रेवाड़ी और धारूहेड़ा क्षेत्र की खबरों को कवर करते हैं। उन्हें पत्रकारिता में 10 साल का अनुभव है और वे सामाजिक, प्रशासनिक और स्थानीय मुद्दों पर रिपोर्टिंग करते हैं।

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