Haryana News: हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा14 जून 2025 को जारी ग्रुप सी पदोंपर संशोधिर रिजल्ट पर आज सुनवाई होगी। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने संशोधित परिणाम पर रोक लगा दी थी।
यह संशोधन पिछड़े वर्ग के प्रमाण पत्रों से जुड़े एक पुराने हाईकोर्ट के फैसले के आधार पर किया गया था। लेकिन संशोधन की वजह से कई उम्मीदवारों की कैटेगरी बदल गई या वे मेरिट से बाहर हो गए। ऐसे में कुछ चयनित उम्मीदवारों ने याचिक दाखिल कर रोक लगाने की मांग की थी।
हाईकोर्ट ने इस संशोधित रिजल्ट पर रोक लगाते हुए कहा है कि इस मामले की सुनवाई HPSC की अपील के साथ की जाएगी। दोनों मामलों पर आज यानी 7 जुलाई को सुनवाई होगी।
14 जून को जारी हुआ था संशोधित रिजल्ट
HSSC ने ग्रुप सी पदों के लिए पिछड़े वर्ग श्रेणी के प्रमाण पत्र स्वीकार नहीं किए थे, जो कट ऑफ डेट के बाद जारी हुए थे। जस्टिस जगमोहन बंसल की खंडपीठ ने HSSC के इस फैसले को रद्द कर दिया था।
HSSC ने इस फैसले के आधार पर 14 जून 2025 को संशोधित रिजल्ट जारी कर दिया था, जिसे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई और जस्टिस संदीप मौदगिल की खंडपीठ ने संशोधित परिणाम पर रोक लगाते हुए याचिकाओं को HPSC की ओर से दायर अपीलों के साथ सुनवाई का आदेश जारी कर दिया।
संशोधित रिजल्ट में 781 की चली गई नौकरी
संशोधित रिजल्ट में लगभग 1699 से ज्यादा नए अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हुआ है और 781 नौकरी पा चुके लोग अब बाहर हो गए हैं। अब इनकी नौकरी पर खतरा पैदा होग गया है।

















