Haryana News: हरियाणा में सरकारी योजनाओं का लाभ गरीबों और जरूरतमंदों तक सही तरीके से पहुंचे, इसके लिए राज्य सरकार ने एक अहम और साहसिक कदम उठाया है। राज्य के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने जून माह में सभी जिलों में BPL और AAY राशन कार्ड धारकों की गहन जांच शुरू की थी। इस प्रक्रिया के तहत पूरे राज्य में 70,000 से अधिक अपात्र व्यक्तियों को BPL सूची से हटाया गया है।
गलत लाभार्थियों की पहचान
जांच के दौरान पता चला कि आर्थिक रूप से संपन्न कई लोग भी BPL कार्ड के जरिए सब्सिडी और राशन जैसी सुविधाएं ले रहे थे। इनमें से कई परिवार ऐसे थे जिनकी सालाना आय 1.80 लाख रुपये से अधिक थी या जिनके पास निजी वाहन, संपत्ति और अन्य भौतिक सुविधाएं थीं। इन सुविधाओं के बावजूद वे खुद को BPL श्रेणी में दिखाकर योजनाओं का अनुचित लाभ उठा रहे थे।
हरियाणा बीपीएल राशन कार्ड में कटौती
राज्य सरकार का स्पष्ट उद्देश्य है कि केवल उन्हीं परिवारों को बीपीएल सूची में शामिल किया जाए जो वास्तव में आर्थिक रूप से कमजोर हैं और सरकारी सहायता के बिना उनका जीवन यापन करना मुश्किल है। इसलिए, यह जांच अभियान बहुत गंभीरता से चलाया गया, ताकि अपात्र लाभार्थियों की पहचान की जा सके और उन्हें सूची से हटाया जा सके।
बीपीएल कार्ड के लिए पात्रता नियम
हरियाणा सरकार द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार, बीपीएल कार्ड केवल उन्हीं नागरिकों को दिया जा सकता है जो निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करते हैं:
- वार्षिक आय – लाभार्थी परिवार की वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- वाहन स्वामित्व – परिवार के पास कोई निजी वाहन (दो पहिया या चार पहिया वाहन) नहीं होना चाहिए।
- आयकरदाता नहीं – परिवार का कोई भी सदस्य आयकरदाता नहीं होना चाहिए।
- स्थायी निवास – लाभार्थी का हरियाणा राज्य का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है।
गरीबों को मिलेगा वास्तविक अधिकार
सरकार की यह पहल उन लाखों गरीब परिवारों के लिए राहत भरी खबर है जो वास्तव में इन योजनाओं पर निर्भर हैं। अपात्र लोगों को हटाकर अब सरकारी सहायता आसानी से पात्र लाभार्थियों तक पहुंचेगी। इससे न केवल व्यवस्था में पारदर्शिता आएगी, बल्कि लोगों का सरकारी योजनाओं पर भरोसा भी मजबूत होगा। हरियाणा बीपीएल राशन कार्ड कट
हरियाणा सरकार का यह अभियान अन्य राज्यों के लिए भी एक प्रेरणादायक उदाहरण बन सकता है, जिसमें गलत लाभ लेने वालों पर नकेल कसते हुए वास्तविक जरूरतमंदों को उनका हक दिलाया गया है।
राशन कार्ड स्टेटस कैसे चेक करें
- सबसे पहले हरियाणा राज्य के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग की आधिकारिक वेबसाइट haryanafood.gov.in पर जाएं।
- वेबसाइट पर आपको ‘राशन कार्ड स्टेटस’ या ‘राशन कार्ड सूची’ का लिंक मिलेगा।
- इस लिंक पर क्लिक करें और संबंधित जानकारी भरें।
- आपको अपना राशन कार्ड नंबर और कुछ अन्य जरूरी जानकारी (जैसे परिवार का नाम, जिला, ब्लॉक आदि) दर्ज करनी होगी।
- इस प्रक्रिया को पूरा करने के बाद आप देख पाएंगे कि आपका राशन कार्ड अभी चालू है या कट गया है।

















