मौसमदिल्लीबिहार विधानसभा चुनाव 2025CET 2025राजस्थानमनोरंजनराशिफलबिजनेसऑटो मोबाइलरेवाड़ीआध्यात्मिकअन्य

Haryana Handicap Pension: दिव्यांग नागरिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना

On: March 1, 2025 12:39 PM
Follow Us:
Handicap People

Haryana Handicap Pension: हरियाणा सरकार द्वारा चलाई जा रही विकलांग पेंशन योजना राज्य के दिव्यांग नागरिकों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा योजना है। इस योजना के तहत, शारीरिक या मानसिक रूप से अक्षम नागरिकों को हर महीने आर्थिक सहायता दी जाती है, जिससे वे अपना जीवनयापन सुचारू रूप से कर सकें और आत्मनिर्भर बन सकें। यह योजना उन दिव्यांग नागरिकों के लिए एक बड़ी राहत है, जो अपनी शारीरिक अक्षमताओं के कारण काम करने में असमर्थ हैं और आर्थिक रूप से कमजोर हैं।

योजना के तहत मिलने वाली पेंशन राशि

हरियाणा सरकार विकलांग पेंशन योजना के तहत लाभार्थियों को हर महीने ₹3,000 की आर्थिक सहायता प्रदान करती है। यह राशि लाभार्थियों के बैंक खाते में प्रत्यक्ष रूप से जमा की जाती है, जिससे वे अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सकें।

पात्रता शर्तें

इस योजना का लाभ केवल उन्हीं दिव्यांग नागरिकों को मिलता है, जो सरकार द्वारा निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं। पात्रता की शर्तें निम्नलिखित हैं:

  1. निवास प्रमाण:

    • आवेदक हरियाणा राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।
  2. विकलांगता प्रतिशत:

    • आवेदक की शारीरिक या मानसिक विकलांगता कम से कम 60% या उससे अधिक होनी चाहिए।
  3. वार्षिक आय सीमा:

    • आवेदक के परिवार की वार्षिक आय ₹3,00,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  4. न्यूनतम आयु सीमा:

    • योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए।
यह भी पढ़ें  Haryana: बाजरे के सिट्टों में लगे कीडे, किसानो की उडी नींद, ड्रोन से छिडकाव करवाने की मांग

योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज

योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदकों को निम्नलिखित दस्तावेज जमा करने होंगे:

  1. आधार कार्ड – पहचान प्रमाण के रूप में आवश्यक।
  2. निवास प्रमाण पत्र – हरियाणा का स्थायी निवासी होने का प्रमाण।
  3. विकलांगता प्रमाण पत्र – मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी विकलांगता का प्रमाण।
  4. बैंक खाता विवरण – पेंशन की राशि सीधे बैंक खाते में जमा करने के लिए।
  5. पासपोर्ट साइज फोटो – आवेदन पत्र में लगाने के लिए।

आवेदन प्रक्रिया

इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए इच्छुक व्यक्ति दो तरीकों से आवेदन कर सकते हैं:

1. ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया

आधिकारिक वेबसाइट “सरल हरियाणा पोर्टल” पर जाकर आवेदन किया जा सकता है। आवेदन करने की प्रक्रिया इस प्रकार है:

  1. सरल हरियाणा पोर्टल (saralharyana.gov.in) पर जाएं।
  2. नए उपयोगकर्ता के रूप में रजिस्ट्रेशन करें या लॉगिन करें।
  3. “विकलांग पेंशन योजना” विकल्प को चुनें।
  4. आवश्यक जानकारी और दस्तावेज अपलोड करें।
  5. आवेदन जमा करें और पावती रसीद प्राप्त करें।
  6. आवेदन स्वीकृत होने पर, पेंशन राशि सीधे बैंक खाते में भेजी जाएगी।
यह भी पढ़ें  Breaking News: दो नेशनल हाईवे को जोड़ने वाले रेवाड़ी बाइपास का PM मोदी ने किया उद्घाटन

2. ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया

अगर आवेदक ऑनलाइन आवेदन नहीं कर सकता है, तो वह नजदीकी सामाजिक कल्याण विभाग कार्यालय में जाकर ऑफलाइन आवेदन कर सकता है। प्रक्रिया इस प्रकार है:

  1. नजदीकी सामाजिक कल्याण विभाग कार्यालय में जाएं।
  2. वहां से आवेदन पत्र प्राप्त करें और उसे सही-सही भरें।
  3. सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें।
  4. आवेदन पत्र संबंधित अधिकारी को जमा करें।
  5. आवेदन स्वीकृत होने के बाद, लाभार्थी के खाते में पेंशन की राशि जमा की जाएगी।

योजना के लाभ

हरियाणा विकलांग पेंशन योजना से दिव्यांग नागरिकों को कई लाभ मिलते हैं:
✅ आर्थिक सहायता: पेंशन राशि से दिव्यांग व्यक्ति अपनी आवश्यक जरूरतों को पूरा कर सकते हैं।
✅ आत्मनिर्भरता: दिव्यांगों को आत्मनिर्भर बनने में मदद मिलती है।
✅ सरकारी सहयोग: सरकार के सहयोग से दिव्यांग व्यक्तियों का जीवनस्तर सुधरता है।
✅ समाज में समान अवसर: दिव्यांग नागरिकों को समाज में समान अवसर प्रदान किए जाते हैं।

यह भी पढ़ें  New Railway line : हरियाणा में इस रूट पर बिछाई जाएगी नई रेलवे लाईन, वर्षो पुरानी मांग होगी पूरी

योजना से संबंधित महत्वपूर्ण बातें

  • इस योजना के तहत लाभार्थी को हर महीने ₹3,000 की राशि दी जाती है।
  • यदि लाभार्थी की स्थिति में कोई बदलाव होता है (जैसे आय सीमा में वृद्धि या विकलांगता प्रतिशत में परिवर्तन), तो उसे तुरंत संबंधित विभाग को सूचित करना होगा।
  • आवेदन की स्थिति की जानकारी सरल हरियाणा पोर्टल पर ऑनलाइन देखी जा सकती है।

हरियाणा सरकार की विकलांग पेंशन योजना दिव्यांग नागरिकों के जीवन स्तर को सुधारने और उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है। इस योजना के माध्यम से हरियाणा में रहने वाले योग्य दिव्यांग नागरिकों को हर महीने ₹3,000 की पेंशन मिलती है, जिससे वे अपनी बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं।

सरकार की यह पहल समाज में दिव्यांग नागरिकों को सशक्त बनाने के साथ-साथ उन्हें मुख्यधारा में शामिल करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अगर आप या आपके किसी परिचित को इस योजना का लाभ चाहिए, तो जल्द से जल्द आवेदन करें और इस सरकारी सहायता का लाभ उठाएं।

Harsh

मै पिछले पांच साल से पत्रकारिता में कार्यरत हूं। इस साइट के माध्यम से अपराध, मनोरंजन, राजनीति व देश विदेश की खबरे मेरे द्वारा प्रकाशित की जाती है।

Join WhatsApp

Join Now

google-newsGoogle News

Follow Now