Breaking News: चंडीगढ़: नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में बुधवार को आयोजित हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में कई अहम फैसलों पर सहमति बनी है। सबसे अहम बात यह है लंबे समय चर्चा में रहे ‘अग्निवीर नीति-2024’ में महत्वपूर्ण संशोधन को मंजूरी दी गई। इस बैठक में कुल 6 प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गई, जिनमें अग्निवीरों को लेकर लिया गया फैसला सबसे अहम माना जा रहा हैBreaking News
- * अग्निवीर नीति 2024 में संशोधन को मंजूरी दी गई, अग्निवीरों के लिए फॉरेस्ट गार्ड, वार्डर और माइनिंग गार्ड जैसे पदों में होरिजेंटल आरक्षण 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत किया गया।Breaking News
- * सरकार ने वृद्धजनों को सहायता प्रदान करने के लिए रिटायरमेंट हाउसिंग पॉलिसी में संशोधन को मंजूरी दी।Haryana Cabinet Meeting
- * राशन डिपो के आवंटन में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण में एसिड अटैक पीड़ितों, महिला स्वयं सहायता समूहों और विधवा महिलाओं को प्राथमिकता मिलेगी।Breaking News
- * हरियाणा PDS संशोधन आदेश, 2026 में आवश्यक संशोधन को मंजूरी दी गई, अब 500+ राशन कार्ड पर नए लाइसेंस दिए जाएंगे।
- * हरियाणा विलेज कॉमन लैंड्स (रेगुलेशन) नियम में संशोधन, 1964 में नया नियम 5A जोड़ने को मंजूरी दी गई।Haryana Cabinet Meeting
- * न्यूनतम मजदूरी बढ़ाकर ₹15,220 करने को मंजूरी दी गई।Breaking News
अगिनवीरों की हो गई बल्ले: बता दे के हरियाणा सरकार के इस निर्णय के तहत अब अग्निवीरों को राज्य की कुछ सुरक्षा संबंधी नौकरियों में पहले से अधिक आरक्षण का लाभ मिलेगा, जिससे उनके भविष्य को और अधिक सुरक्षित बनाने का प्रयास किया गया है।Breaking News
नई व्यवस्था के अनुसार, अब अग्निवीरों को फॉरेस्ट गार्ड, जेल वार्डर और माइनिंग गार्ड जैसे पदों पर भर्ती के दौरान 10 प्रतिशत के बजाय 20 प्रतिशत होरिजेंटल आरक्षण दिया जाएगा। सरकार का मानना है (Haryana Cabinet Meeting)कि अग्निवीरों को सेना में मिला प्रशिक्षण, अनुशासन और फील्ड अनुभव इन पदों के लिए बेहद उपयोगी साबित हो सकता है। इसी उद्देश्य से आरक्षण का दायरा बढ़ाकर उन्हें सरकारी सेवाओं में बेहतर अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में यह कदम उठाया गया है।Breaking News




















