टीकाकरण प्रमाण पत्र नहीं तो रोडवेज बस में नो एट्री

रोडवेज प्रबंधन की ओर से जगह जगह लगाए नोटिस रेवाडी: कोरोना महामारी के नए वैरिएंट ओमिक्रोन के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग के साथ-साथ रोडवेज प्रबंधन ने भी कमर कस ली है। एक जनवरी से रोडवेज प्रबंधन की तरफ से कोरोना के नए वैरिएंट ओमिक्रोन की रोकथाम के लिए बसों में कोरोनारोधी टीकाकरण कराने वाले यात्रियों को ही यात्रा करने का मौका दिया जाएगा।
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रोडवेज प्रबंधन की तरफ से स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन की ओर से दिए गए आदेशों के बाद यह निर्णय लिया गया है। बस स्टैंड परिसर में रोडवेज प्रबंधन की तरफ से इसको लेकर नोटिस भी चस्पा किए गए हैं। यात्रियों के पास प्रमाण पत्र नहीं होने की स्थिति में यात्रा की सुविधा नहीं मिलेगी। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार कोरोना के नए वैरिएंट ओमिक्रोन के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए लोगों को टीकाकरण कराने के उपरांत ही यात्रा करने के लिए यात्रियों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इससे स्वयं के साथ-साथ दूसरों का भी बचाव होगा।
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टीकाकरण प्रमाण पत्र जरूरी: एक जनवरी से कोरोनारोधी टीकाकरण कराने के उपरांत ही बसों में यात्रियों को यात्रा करने की सुविधा प्रदान की जाएगी। वहीं यात्रियों को कोरोनारोधी टीकाकरण का प्रमाण पत्र अपने साथ लेकर आना होगा, या फिर मोबाइल में डाउनलोड करना होगा। नवीन कुमार, महाप्रबंधक रोडवेज
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