Haryana Roadways : बसो में यात्रा करन वालो के लिए बुरी खबर है। हरियाणा परिवहन विभाग द्वारा संचालित एसी बसों में सफर महंगा होने वाला हैं। टिकट को लेकर हरियाणा में काफी बदलाव किया जा रहा हैं। विभाग की ओर से नए आदेश जारी कर दिए गए है।
विधायक और पत्रकार के लिए है अब ये नियम
सभी रोडवेज कर्मचारियों, पुलिसकर्मियों और अन्य सरकारी विभागों के कर्मचारियों को भी एसी बसों में यात्रा करते समय टिकट लेना होगा। इन एसी बसों में यात्रा करने के लिए कुछ श्रेणियों को आरक्षण दिया गया है।
इनमें मान्यता प्राप्त पत्रकार, आपातकाल के दौरान प्रभावित व्यक्ति और पूर्व विधायक शामिल हैं। इनमें एक मान्यता प्राप्त पत्रकार और उसके सहायक को बस में 2 सीटें मिल सकेंगी।
बच्चों को भी लगेगा पूरा टिकट
नए आदेश के बाद अब प्रदेश की एसी बसों में 3 से 12 साल के बच्चों को भी पूरा टिकट मिलेगा। इसके साथ ही, वरिष्ठ नागरिकों को भी पूरा टिकट खरीदना होगां पूरा टिकट लगने ही अब किराया महंगा हो जाएगा।
जानिए क्या है नए नियम
हरियाणा रोडवेज की सामान्य और एसी बसों में 3- 12 साल के बच्चों और 60 साल से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों के लिए आधा टिकट लिया जाता था। राज्य परिवहन निदेशालय की ओर से जारी निर्देश के मुताबिक, नया नियम 2 अप्रैल से लागू हो गया है। सभी डिपो प्रबंधकों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं।
कोई भी पत्रकार आरक्षण के तहत एक साल में 4 हजार किलोमीटर तक की यात्रा कर सकता है। वहीं, आपात स्थिति के दौरान प्रभावित व्यक्ति को किराये में 75 फीसदी की छूट दी जाएगी।
नए नियमों के मुताबिक, अगर पूर्व विधायक की उम्र 60 साल या उससे अधिक है तो उनके साथ एक सहायक भी मुफ्त यात्रा कर सकेगा।