Rules Change: सितंबर महीने से बदल जाएंगे ये 6 नियम, आपकी जेब पर पड़ेगा सीधा असर

On: August 31, 2025 3:48 PM
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Rules Change :  सितंबर का महीना शुरू होने वाला है। 1 सितंबर से देश में कई नियमों में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। अगर आप भी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में क्रेडिट कार्ड,एटीएम, रेलवे और गैस जैसी सुविधाओं का इस्तेमाल करते हैं तो 1 सितंबर आपके लिए बेहद अहम दिन है। 1 सितंबर 2025 से कई बड़े नियम बदलने जा रहे हैं, जिनका सीधा असर आपकी जेब और सुविधाओं पर पड़ेगा।

1. इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) की नई डेडलाइन

जिन टैक्सपेयर्स को अपने खातों का ऑडिट नहीं कराना होता उनके लिए ITR फाइल करने की आखिरी तारीख 15 सितंबर 2025 है। वहीं जिन खातों का ऑडिट जरूरी है उन्हें 31 अक्टूबर तक ITR दाखिल करना होगा।Rules Change

2. सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन स्कीम

केंद्र सरकार के कर्मचारी जो नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में हैं उनके पास यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) में स्विच करने के लिए 30 सितंबर 2025 तक का समय है। यह डेडलाइन पहले 30 जून थी जिसे 90 दिन के लिए बढ़ाया गया है।

3. पोस्ट ऑफिस के नियमों में बदलाव

1 सितंबर से रजिस्टर्ड पोस्ट और स्पीड पोस्ट को मिला दिया गया है। अब अगर आप कोई भी रजिस्टर्ड पोस्ट भेजते हैं तो वह स्पीड पोस्ट की कैटेगरी में आएगी जिससे उसकी डिलीवरी तेजी से होगी।

4. SBI क्रेडिट कार्ड के नियम

SBI ने 1 सितंबर से अपने कुछ क्रेडिट कार्ड्स के रिवॉर्ड पॉइंट प्रोग्राम में बदलाव किया है। अब डिजिटल गेमिंग, सरकारी वेबसाइट और मर्चेंट प्लेटफॉर्म पर किए गए ट्रांजैक्शन पर रिवॉर्ड पॉइंट नहीं मिलेगा।Rules Change

5. आधार कार्ड अपडेट की आखिरी तारीख

UIDAI ने मुफ्त में आधार अपडेट कराने की समय-सीमा 14 सितंबर 2025 तक बढ़ा दी है। आप इस तारीख तक अपनी पहचान और पते के दस्तावेज UIDAI की वेबसाइट पर मुफ्त में अपलोड कर सकते हैं।

6. स्पेशल फिक्स्ड डिपॉजिट (FD)

अगर आप इंडियन बैंक या IDBI की स्पेशल FD स्कीम में निवेश करना चाहते हैं तो इसकी आखिरी तारीख 30 सितंबर 2025 है। इन स्कीमों में 444 दिन, 555 दिन और 700 दिन के लिए निवेश करने का विकल्प है। ये सभी बदलाव कल से लागू हो रहे हैं इसलिए अपनी योजनाएं उसी हिसाब से बनाएं।Rules Change

Sunil Chauhan

सुनील चौहान हरियाणा के रेवाड़ी और धारूहेड़ा क्षेत्र की खबरों को कवर करते हैं। उन्हें पत्रकारिता में 10 साल का अनुभव है और वे सामाजिक, प्रशासनिक और स्थानीय मुद्दों पर रिपोर्टिंग करते हैं।

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