हरियाणा में इन महिलाओं को मिलेगें तीन लाख, बस ये करना होगा काम

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हरियाणा: हरियाणा महिलाओ को आय बढाने के लिए समय पर योजनाए चलाती रही है। प्रदेश सरकार महिलाओं के लिए एक कल्याणकारी योजना लेकर आई है। प्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए ऋण उपलब्ध करवाया जा रहा है।

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जानिए किन महिलाओं को मिलेगा लाभ
बता दे महिला की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच हो। महिला की वार्षिक आमदनी 3 लाख रुपए से ज्यादा ना हो और महिला हरियाणा की स्थायी निवासी हो। योजना में मसाला यूनिट, डोना बनाना, रेडीमेड गारमेंट्स, ब्यूटी पार्लर, आटो रिक्शा इत्यादि शामिल है। इच्छुक महिलाएं आवेदन करने के लिए व फार्म प्राप्त करने के लिए हरियाणा महिला विकास निगम कार्यालय से संपर्क कर सकती हैं।पूर्व विधायक रणधीर सिंह कापडीवास की भाजपा में वापसी, रेवाडी की राजनीति में हलचल

योजना के तहत महिला विकास निगम के माध्यम से राज्य की विधवा, तलाकशुदा या कानूनी रूप से अलग हुई महिलाओं को बैंकों के माध्यम से अपना स्वयं का व्यवसाय करने के लिए तीन लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध करवाया जाता है।Rewari News: भाजपा कार्यकारिणी में किया बदलाव, जानिए किसको क्या पद मिला

इस योजना के तहत बैंक ऋण के ऊपर लगे ब्याज की प्रतिपूर्ति हरियाणा महिला विकास निगम द्वारा अनुदान के रूप में अदा करके की जाएगी, जिसकी अधिकतम सीमा 50 हजार रुपए व अवधि 3 वर्ष जो भी पहले होगी।