रेवाडी: बार बार पत्राचार के बावजूद यात्रा की टिकट रद कराने पर राशि वापस नहीं लोटाना एअर इंडिया का महंगा पड गया है. जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने मामले की सुनवाई करते हुए टिकट की राशि ब्याज सहित वापस लौटने के आदेश दिए है.Haryana News: कुरुक्षेत्र में किसानों पर लाठीचार्ज व मुकदमों के विरोध में रेवाड़ी में गरजे किसान
इनता ही इस लापरवाही के चलते एअर इंडिया पर बीस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने एक माह में यह राशि ब्याय सहित वापस देने के आदेश दिए है।
कोचीन के लिए करवाई थी टिकट बुक
रेवाडी के शक्ति नगर के निवासी अजय कुमार ने 24 मई 2024 के लिए कोचीन से दिल्ली तक एअर इंडिया एअरलाइंस में चार टिकट बुक कराई थी. टिकट के लिए अजय कुमार ने एअर इंडिया को 20 हजार 180 रुपयों का भुगतान किया था.
किसी धरेलु परिस्थिति के चलते अजय कुमार को यह यह यात्रा रद करनी पडी. अजय ने एयर इंडिया से संपर्क कर चारों टिकट रद करा दी थी और टिकट की जमा कराई राशि वापस लेने के लिए मेल किया.

आश्वान मिला, नही लोटाई राशि
टिकट रद होने के बारे में भी पुष्टि होने पर एअर इंडिया के अधिकारी ने टिकट की राशि वापस करने का आश्वासन भी दिया था। काफी दिनों तक जब टिकट की राशि वापस नहीं आई तो अजय ने फिर से कई बार आवेदन किया।
लेना पडा अदालत का सहारा
अजय कुमार ने अपने अधिवक्ता हरि सिंह टांकड़ी के जरिए जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के समक्ष याचिका दायर की। आयोग के चेयरमैन संजय कुमार खंडूजा ने मामले की सुनवाई करते हुए एअर इंडिया से टिकट की पूरी राशि नौ प्रतिशत ब्याज के वापस देने व क्षतिपूर्ति राशि व 11 हजार रुपये अदालत खर्च देने के आदेश भी दिए है.Haryana news: अब साईकिल से नहीं बस से स्कूल जाएंगी छात्राए, सीएम ने किया ऐलान
एक माह मे लोटानी होगी राशि
अदालत ने आदेश दिया कि एअर इंडिया को यह राशि तीस दिन यानि एक महा के अंदर वापस करनी होगी। एक माह राशि वापस नहीं लौटने पर 12 प्रतिशत ब्याज का भुगतान करना होगा। यदि आदेशों का पालन नही होता है तो तीन साल तक की कैद व एक लाख रुपये जुर्माना किया जा सकता है.

















