हरियाणा: साध्वी यौन शोषण, छत्रपति रामचंद्र और रणजीत हत्याकांड में उम्रकैद की सजा काट रहे डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम की बड़ी राहत मिली है। पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (SGPC)की ओर पैरोल रद करने वाली याचिका को कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया है।Haryana Crime: ON line देह व्यापार का रैकेट चलाने का सरगना काबू
कैसा कानून: राम रहीम को एक साल में 4 बार पैरोल दी गई। दूसरी ओर बंदी सिख अगर एक बार पैरोल लेने के बाद दूसरी बार पैरोल के लिए एप्लिकेशन दाखिल कर दें तो उन्हें यह कहते हुए मना कर दिया जाता है कि वे छुट्टी काट चुके हैं। इसी के विरोध में गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने हाई कोर्ट मे याचिका दायर की थी।
शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने किया विरोध: राम रहीम को पैरोल मिलने के बाद से शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (SGPC) विरोध कर रही है। SGPC प्रधान एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी ने आरोप लगाया कि राम रहीम पैरोल पर बाहर आकर सिखों की आस्था को भड़का रहा है।
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2022 में 91 दिन जेल से बाहर
साध्वी यौन शोषण, छत्रपति रामचंद्र और रणजीत हत्याकांड में उम्रकैद की सजा काट रहे सिरसा स्थित डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम को साल 2022 में पहली बार 21 दिन की फरलो और 70 दिन की पैरोल मिली।
बाहर आते किए गाने लॉच: डेरा प्रमुख ने इस दौरान 40 दिन की पैरोल में उसने नशे पर तीन गाने भी लॉन्च किए। राम रहीम की फरलो और पैरोल को लेकर सरकार विरोधियों के निशाने पर भी रही। । वह बरनावा आश्रम में पहले भी 2 बार पैरोल काट चुका है।