रेवाड़ी: फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट के अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश लोकेश गुप्ता ने दोषी चाचा को 20 साल कैद की सजा और 23 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। आरोपी ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के एक मामले में शुक्रवार को । जिला उप न्यायवादी जगबीर सहरावत ने मामले की पैरवी की थी।PM Kisan Samman Nidhi: रेवाडी सहित हरियाणा के एक लाख किसानोंं की किस्त रूकी, यहां जानिए कैसे चैक करें
जगबीर ने बताया कि 8 मार्च 2021 को बावल थाना में पीड़ित नाबालिग की मां ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि 7 मार्च 2021 को वह खेत में काम करने के लिए गई थी। इस दौरान उसकी बेटी पानी लेने के लिए पड़ोस में रिश्ते में लगने वाले चाचा के घर गई।हरियाणा के लाखों नोजवानोंं की उम्मीदो पर फिरा पानी, नौकरियों में 75 फीसदी आरक्षण को लेकर हाईकोर्ट ने दिया झटका
वहां पर उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया। साथ ही पीड़िता को किसी को बताने पर जान से मारने की भी धमकी दी थी। जब घर आई तो बेटी ने रोते हुए पूरी घटना अपनी मां को बताई। पुलिस को फिर शिकायत दी गई। पुलिस ने पाक्सो एक्ट व अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था।