Rewari: HSIIDC Bawal पर कंज्यूमर कोर्ट ने ठोका एक लाख रूपए जुर्माना

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रेवाड़ी: HSIIDC की ओर से बार बार आवेदन करने के बावजद कन्वेैस डीडी देना मंहगा पड गया। जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (कंज्यूमर कोर्ट) ने कन्वेंस डीड जारी करन के आरोप में HSIIDC पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है।National News :हरियाणा के रेवाडी की बेटी ने WKL में जीता सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का खिताब

दो साल पहले खरीदा था प्लाट
रेवाड़ी की रहने वाली सुमित्रा देवी ने एक रिहायशी प्लाट मातूराम से 14 जून 2021 को खरीदा था। इससे पहले मातूराम को यह प्लाट HSIIDC की ओर से अलॉट किया गया था।

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जो प्लाट पुनर्वास नीति के तहत आवंटित किया गया था। प्लाट मिलने के बाद मातूराम ने नियम के मुताबिक सभी बकाया राशि विभाग कार्यालय में जमा करा दी थी और कार्यालय से इस प्लाट की कन्वेंस डीड जारी करने के लिए मांग की थी।

नही बना सकी मकान
कई बार लिखित मांग करने के बावजूद जब विभाग ने कन्वेंस डीड जारी नहीं की तो उसने यह प्लाट सुमित्रा देवी को बेच दिया। सुमित्रा देवी ने विभाग ने अथोटी लेटर तो दे दिया, लेकिन उन्हें कन्वेंस डीड नहीं बनाई गई।

कई बार लिखित आवेदन करने व विभाग के चक्कर लगाने के बावजूद जब कोई समाधान नहीं हुआ तो शिकायतकर्ता सुमित्रा देवी ने अपने अधिवक्ता मनिंदर सिंह के माध्यम से जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के पास 2 मार्च 2023 को याचिका दायर की।

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एक लाख रुपए ठोका जुर्माना
इस मामले में HSIIDC विभाग की ओर से पेश हुए सभी अधिकारियों ने यह कहते हुए अपना स्पष्टीकरण दिया।
जिला उपभोक्ता संरक्षण आयोग के चेयरमैन संजय कुमार खंडूजा व सदस्य डॉ ऋषि दत्त कौशिक ने अपने संयुक्त निर्णय में लिखा कि लंबे समय तक कन्वेंस डीड ना बनवाना विभाग की कोताही पूर्ण कार्य है।

इसलिए विभाग पर एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाता है। यह जुर्माना राशि शिकायतकर्ता को एक माह के भीतर 9% ब्याज सहित अदा करनी होगी।