Haryana News: हरियाणा में अब ग्राम पंचायतों में होने वाली ग्राम सभा की बैठकों में शामिल होने वाले सभी प्रतिनिधियों को सरकारी खर्च पर चाय और नाश्ता भी मिलेगा। यह कदम विकास एवं पंचायत विभाग की ओर से ग्राम सभा की बैठकों को और सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से उठाया गया है। अब प्रत्येक ग्राम पंचायत को ग्राम सभा की प्रत्येक बैठक में चाय-नाश्ते के लिए अधिकतम चार हजार रुपये दिए जाएंगे।
विकास एवं पंचायत विभाग के उप निदेशक ने इस संबंध में सभी उपायुक्तों, जिला परिषदों के कार्यकारी अधिकारियों, जिला विकास एवं पंचायत अधिकारियों, खंड एवं विकास पंचायत अधिकारियों को आधिकारिक पत्र भेजा है। पत्र में कहा गया है कि ग्राम पंचायतों को इस राशि के दायरे में बैठक में शामिल प्रतिनिधियों के लिए चाय और नाश्ता परोसने का अधिकार दिया गया है।
राज्य सरकार ने इसे हरियाणा पंचायती राज अधिनियम-1994 की धारा 44 के प्रविधानों के तहत मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य ग्राम सभा की बैठकों में लोगों की भागीदारी बढ़ाना और उन्हें बैठकों में आरामदायक अनुभव देना है। अब प्रतिनिधियों को लंबी बैठकों के दौरान चाय और हल्का नाश्ता उपलब्ध रहेगा, जिससे वे बिना किसी असुविधा के बैठक में शामिल हो सकेंगे।
सरकारी अधिकारियों का कहना है कि यह कदम ग्राम पंचायतों में पारदर्शिता और सक्रिय भागीदारी को बढ़ावा देगा। इससे न केवल बैठकें सुचारू रूप से चलेंगी बल्कि प्रतिनिधियों की सहभागिता भी बढ़ेगी। विभाग ने पंचायतों को निर्देश दिए हैं कि चाय-नाश्ता उपलब्ध कराने की पूरी व्यवस्था सुनिश्चित करें और अधिकतम चार हजार रुपये के बजट के भीतर ही इसका संचालन करें।
हरियाणा के पंचायत अधिकारी और प्रतिनिधि इस नए प्रावधान से काफी उत्साहित हैं। उनका कहना है कि अब ग्राम सभा की बैठकों में लोग और अधिक नियमित रूप से भाग लेंगे और पंचायत के कामकाज में उनकी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित होगी।
















