रेवाडी: कोविड मे जान गंवाने को निराश होने की जरूरत नहीं है। वहरियाणा सरकार ने राज्य में कोविड-19 के कारण हुई मृत्यु के मामलों में मृतक के परिजन को 50,000 रुपए की अनुग्रह सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया है।
इसके लिए आवेदक को अंत्योदय सरल पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। डीसी यशेंद्र सिंह ने बताया कि आर्थिक सहायता प्राप्त करने के लिए कोविड-19 के कारण मृतक मरीज के परिजनों को अंत्योदय सरल पोर्टल और पीडि़त परिवार द्वारा ऑनलाइन जानकारी दर्ज करनी होगी। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा
इस सेवा को परिवार पहचान पत्र से एकीकृत करके विकसित किया गया है। आवेदक को अपने आवेदन के साथ मृत्यु प्रमाण पत्र व कोविड-19 पॉजिटिव रिपोर्ट की एक-एक प्रति लगानी होगी। उन्होंने बताया कि आवेदन करने के 30 दिनों के अंदर आवेदन दावों का निपटारा किया जाएगा। उन्होंने बताया कि उपायुक्त-सह-अध्यक्ष द्वारा सत्यापन करने के उपरांत ही अनुग्रह राशि आवेदक को जारी की जाएगी।