हरियाणा सरकार बडा फैसला: भ्रूण हत्या रोकने के लिए मुखबिरी पर मिलेगा एक लाख का इनाम

BHRUN HATYA

रेवाड़ी: सरकार व प्रशासन की ओर से कन्या भ्रूण हत्या की रोकथाम के लिए उचित कदम उठाए जा रहे हैं। कन्या भ्रूण हत्या करने व करवाने वालों की सही सूचना देने वालों को सरकार द्वारा एक लाख रुपये तक का इनाम दिया जाएगा। ऐसी सूचना देने वाले व्यक्ति का नाम गुप्त रखा जाएगा।उत्तराखण्ड समाज समिति:​ विस्तार के लिए उठाया जााएगा अब ये कदम

एकजुट होकर करने होंगे सामूहिक प्रयास : डीसी

DC RAHUL HUDA
डीसी राहुल हुड्डा ने जिलावासियों से रेवाड़ी जिले के घटते लिंगानुपात को बढ़ाकर जिला को लिंगानुपात के मामले में पहले पायदान पर लाने का आह्वान करते हुए कहा कि लिंगानुपात को बढ़ाने के लिए सभी को एकजुट होकर प्रयास करने होंगे। उन्होंने कहा कि बेटियां अनमोल हैं और इन्हें भी दुनिया में आने का पूरा हक है।

 

जानिए क्या है सजा का प्रावधान: पति/परिवार के सदस्य या लिंग चयन के लिए उकसाने वाले व्यक्ति के लिए एक्ट में पहले अपराध पर 50 हजार रुपए तक के जुर्माने के साथ 3 साल तक की कैद तथा इसके उपरांत पुन: अपराध करने पर एक लाख रुपए तक जुर्माने के साथ 5 साल तक की कैद का प्रावधान एक्ट में किया गया है।उत्तराखंड के नैनीताल में हरियाणा की स्कूल बस खाई में गिरी, सात की मौत, जिम्मेदार कौन

पीसी एंड पीएनडीटी एक्ट 1994 के तहत पंजीकृत सेंटर संचालक व डॉक्टर द्वारा पहली बार गर्भधारण पूर्व लिंग चयन और प्रसव पूर्व लिंग निर्धारण संबंधी जुर्म करने पर 3 साल की कैद और 10 हजार रुपए जुर्माना तथा इसके उपरांत पुन: जुर्म करने पर 5 साल कैद और 50 हजार रुपए जुर्माना का प्रावधान है।

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