Haryana CET News: CET में चयन को लेकर किया बदलाव, अब नहीं लगेंगे बोनस अंक

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Haryana CET News : हरियाणा सरकार ने हरियाणा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट (CET) परीक्षा में 5 प्रतिशत बोनस अंकों की नीति को अब बंद कर दिया है। इसी संसोधन को लेकर कई अभ्यर्थियों को बडा झटका लगा है। यह निर्णय हरियाणा कैबिनेट ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के 31 मई के आदेश के बाद शनिवार को लिया। इसी को लेकर अब चयन प्रकिया में काफी बदलाव होगा।

 

चयन में पारदर्शिता की उम्मीदें: हरियाणा सरकार का यह फैसला CET परीक्षा को अधिक निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इससे उम्मीदवारों को समान अवसर मिलेगा और चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ेगी।Haryana CET News

उम्मीदवारों के लिए प्रतिस्पर्धा का स्तर बढ़ने से तैयारी में और अधिक मेहनत की जरूरत होगी। सरकार का यह निर्णय राज्य के युवाओं के लिए एक सकारात्मक बदलाव साबित हो सकता है।

बैठक में लिया निर्णय: हरियाण के सीएम नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस संशोधन को मंजूरी दे दी गई। ये संशोधन हरियाणा के ग्रुप C और D की सरकारी नौकरियों पर ही लागू होंगे। इतना ही ही नई संशोधित नीति को “ग्रुप C और D पदों पर कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के माध्यम से भर्ती की नीति (संशोधन) नियम, 2024” कहा जाएगा।

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जानिए क्या किया संसोधन? बता दे कि , “संशोधन के तहत, हरियाणा के वास्तविक निवासियों के लिए प्रदान किए गए 5 प्रतिशत सामाजिक-आर्थिक मानदंडों के नियम को अब समाप्त कर दिया गया है। यह संशोधन पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के निर्देशों के बाद ही किया गया है ”

पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने मई में दिए गए एक आदेश में ग्रुप C और D पदों के CET में राज्य के उम्मीदवारों को सामाजिक-आर्थिक स्थिति के आधार पर 5 प्रतिशत बोनस अंक देने की नीति को खारिज कर दिया था। उसी के बाद हरियाणा सरकार कीे ओर से इस भर्ती नियम में संसोधन करना पडा

 

नई नीति के प्रमुख बिंदु

भर्ती प्रकिया में बदलाव: संशोधित नीति में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं, जो सीधे ग्रुप C और D पदों पर भर्ती प्रक्रिया को प्रभावित करेंगे।

सामाजिक-आर्थिक मानदंड समाप्त: अब हरियाणा के मूल निवासियों को 5 प्रतिशत बोनस अंक नहीं दिए जाएंगे। यह फैसला सभी उम्मीदवारों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है।

अधिक उम्मीदवारों को मौका: बता दे अब कौशल और/या लिखित परीक्षा में भाग लेने वाले उम्मीदवारों की संख्या विज्ञापित पदों की संख्या से दस गुना होगी। पहले यह संख्या केवल चार गुना थी।

जानिए किन पदों पर लागू होगी नई नीति: सरकार ने ये साफ कहा है कि संशोधन नीति ग्रुप C के सभी पदों पर लागू होगी, जिसमें पुलिस सेवा, जेल और होम गार्ड आदि के पद शामिल हैं। हालांकि, शिक्षण पद, पूर्व अग्निवीर और वे ग्रुप D पद जिनकी न्यूनतम शैक्षिक योग्यता मैट्रिकुलेशन से कम है, इन पर यह नीति लागू नहीं होगी।

 

 

क्यों विवादित थी पुरानी नीति?

पुरानी नीति के तहत, हरियाणा के सामाजिक-आर्थिक मानदंडों के आधार पर राज्य के निवासियों को 5 प्रतिशत बोनस अंक दिए जाते थे। यह नीति विवादित थी क्योंकि: इससे अन्य राज्यों के उम्मीदवारों को असमानता का सामना करना पड़ता था। कई लोगों का मानना था कि यह नीति योग्यता आधारित चयन प्रक्रिया को प्रभावित कर रही है। कोर्ट ने इसे असंवैधानिक बताया और सभी उम्मीदवारों के लिए समान अवसर देने की वकालत की।Haryana CET News

क्या होगा उम्मीदवारों के लिए इसका मतलब?

बता दे हरियाण में अब इस संशोधन के बाद, हरियाणा CET परीक्षा में उम्मीदवारों को समान स्तर पर प्रतिस्पर्धा करनी होगी। अब उम्मीदवारों को केवल अपनी योग्यता और कौशल के आधार पर चयनित होने का मौका मिलेगा।पहले की तुलना में अधिक उम्मीदवार लिखित और कौशल परीक्षण में भाग ले सकेंगे।

हरियाणा सरकार का ब्यान: हरियाणा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस फैसले को राज्य के युवाओं के लिए सही दिशा में एक सटीक कदम बताया। उन्होंने कहा कि सरकार सभी उम्मीदवारों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।Haryana CET News