हरियाणा: हरियाणा सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनो की बिक्री को लेकर स्पेशल वाहन पोलिसी बनाई गई है। जो वाहन चालक इस पॉलिसी (Electric vehicle policy) का लाभ लेना चाहते हैं। उनको ये दस्तावेज जाम करवाने होगे।REWARI: नरक से मुकि्त दिलाने के लिए धरने पर बैठे धारूहेड़ा के लोग, नायब तहसीलदार की बोल्ती बंद..
मालिकों से किया आह्वान
एसडीएम रेवाड़ी होशियार सिंह ने कहा कि हरियाणा राज्य परिवहन आयुक्त द्वारा सभी इलेक्ट्रिक वाहन मालिकों से आह्वान किया है कि जिन वाहन मालिकों ने 10 जुलाई, 2022 से 21 जून 2023 तक इलेक्ट्रिक वाहन खरीदें हैं और वाहन मालिक इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी (Electric vehicle policy) का लाभ लेना चाहते हैं.
जानिए क्या क्या कागजात है जरूरी
सभी अपने-अपने वाहन मालिक अपने रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी (एमवी) रेवाड़ी से जारी आरसी, आधार कार्ड, बैंक पासबुक व वाहन खरीद करते समय डीलर द्वारा दिये गये वाहन (Electric vehicle policy) के दस्तावेज की छाया प्रति उपमंडल अधिकारी (ना0) एवं रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी (एम0वी0) मे जमा कराए।
इसके बाद आवेदन नही होंगे स्वीकार
रेवाड़ी में एक सप्ताह के अन्दर – अन्दर किसी भी कार्यदिवस में प्रात: 09:00 बजे से सायं 05:00 बजे तक वाहन स्वामी स्वयं या उसका कोई भी प्रतिनिधि जमा करवा सकता है। एसडीएम ने कहा कि हरियाणा सरकार द्वारा जारी की गई निर्धारित समय अवधि उपरान्त कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।Braking News: Dharuhera नपा प्रतिनिधियो की अपील पर दिखा बंद का असर
फायदा उठाने का सुनहरा मौका:
मालिक अपने रजिस्ट्रेशन ये सभी कागजात की दस्तावेज की छाया प्रति उपमंडल अधिकारी (ना0) एवं रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी (एम0वी0) मे जमा करवाके इस सुनहरे आफर का लाभ उठा सकते है।