रेवाडी: शराब पीकर अपने छोटे भाई की हत्या करने के आरोप मे बडे भाई को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुनील कुमार की अदालत ने दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा व 20 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।
क्या था मामला: गांव लूला अहीर निवासी मूलचन्द ने अपनी शिकायत में बतलाया था कि मेरा बडा लडका शराब पीने का आदी है। जिसका नाम प्रवीण है, तथा मेरे छोटे लडके का नाम तेजपाल है। जो मेरे दोनो लडके उतर प्रदेश मे एक ही घर मे शादी शुदा है।
11 सितम्बर 2020 को मेरे दोनों लड़के जिसमें से छोटे वाला तेजपाल खेत मे बने मकान में रहता था। मेरा बडा लडका शराब के नशे मे तेजपाल के पास जाकर लडाई झगडा करने लग गया।
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Honeytrap: दुष्कर्म का मामला दर्ज कराने की धमकी देकर रूपए एठने वाले तीन काबूइस बात की सूचना मेरे भतीजे कृष्ण के लडके लोकेश ने मुझे गाँव मे दी। मैं सूचना पाकर खेत में बने तेजपाल के मकान पास पहुंचा तो मेरा बडा लडका प्रवीण अपने हाथ मे बाकडी लिए हुए खडा था तथा शराब मे धुत था। जिसको मैंने कहा कि तेजपाल के साथ झगड़ा क्यों कर रहा है। प्रवीण ने मुझे भी धमकी दी कि तेजपाल को बचाने बीच मे आया तो तुझे भी जान से मार दूंगा। इसी बीच प्रवीण की पत्नी अंजली भी आ गई।
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वह भी तेजपाल को बचाने के लिए अपने पति के पास गई तो उसे भी बाकडी से हाथ पर चोट मारी। मेरे सामने प्रवीण ने मेरे छोटे लडके तेजपाल को बाकडी से सिर में जान से मारने के लिए कई चोट मारी तथा कमरे मे पडी ईंट उठाकर तेजपाल पीछे सिर में चोट मारी। तेजपाल के शरीर से काफी खून निकल गया तथा तेजपाल बेहोश हो गया।
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उसके बाद प्रवीण तेजपाल के बेहोश ही मौके से भाग गया। मैंने साधन का प्रबंध करके अपने लड़के तेजपाल को सरकारी अस्पताल रेवाडी दाखिल कराया।
ईलाज के दौरान तेजपाल की मौत हो गई। नाहड़ चौकी पुलिस ने मूलचंद की शिकायत पर प्रवीण के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी। जांच के बाद पुलिस ने सभी साक्ष्यों को अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया था।
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पुलिस द्वारा दिए गए साक्ष्यों व गवाहों के बयान दर्ज करने के बाद अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुनील कुमार दीवान की अदालत ने प्रवीण को दोषी करार देते हुए उम्रकैद व 20 हजार रुपये की सजा सुनाई है।