रेवाडी के बाद अब नोएडा में लगाई धारा 144, जानिए क्यों ?

PANCHKULA 144

नोएडा: यूपी में गौतम बुद्धनगर की पुलिस ने धारा 144 लगा दी है। ये धारा 15 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक लागू रहेगी। इस दौरान बिना अनुमति के कोई सभा/कार्यक्रम करने और जुलूस निकालने पर प्रतिबंध रहेगा। पुलिस की ओर धारा लगाने के बाद मुनादी भी करवाई गई है।खुशखबरी: यात्रियों की बल्ले बल्ले, त्योहार के चलते इन रूटो पर दौडेगी अतिरिक्त ट्रेने

पुलिस के अनुसार बिना प्रकार की अनुमति लिए बिना सार्वजनिक स्थान पर नमाज, पूजा या किसी अन्य धार्मिक गतिविधियां नहीं की जा सकेंगी।

ipc 144

पुलिस के अनुसार अतिरिक्त गौतम बुद्ध नगर में सरकार विभिन्न आयोग/परिषदों आदि द्वारा समय-समय पर विभिन्न परीक्षाएं आयोजित की जाती है, जिसकी सूचना नियत तिथि से थोड़ा पहले दी जाती है ,जबकि धरना प्रदर्शन आदि विभिन्न कार्यक्रम भी अक्सर होते रहते हैं। उन्होंने कहा कि उपरोक्त के मद्देनज़र असामाजिक तत्वों द्वारा शांति भंग करने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।BJP: राजस्थान में राजे की चौधर को ग्रहण, जानिए कौन बन सकती है इस बार सीएम

पुलिस ने बताया कि विवादास्पद स्थान पर पूजा और नमाज सहित धार्मिक गतिविधियों की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि 15 अक्टूबर से शुरू हो रही नवरात्रि के अलावा 23 अक्टूबर को महाराजा अग्रसेन जयंती, 24 अक्टूबर को दशहरा और 28 अक्टूबर को महर्षि वाल्मीकि जयंती है, जबकि 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभभाई पटेल और आचार्य नरेंद्र देव की जयंती है।

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