रेवाड़ी दो दिन लगेगी राष्टीय लोक अदालत, यहां जानिए तिथि व लोकेशन
रेवाड़ी: लोगों के केसो के मौके पर निपटारे के लिए राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से 8 दिसंबर को उपभोक्ता न्यायालय व स्थाई लोक अदालत में तथा 9 दिसंबर को रेवाड़ी सहित बावल व कोसली में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।मेरी बेटी मेरा अभियाान के राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश राव को किया सम्मानित
परिवादी राष्ट्रीय लोक अदालत में आपसी सुलह व समझौते के आधार पर स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से केस का निपटारा करा सकते हैं। इससे शीघ्र व सुलभ न्याय, कहीं कोई अपील नहीं, अंतिम रूप से निपटारा, समय की बचत जैसे लाभ मिलते हैं।
सीजेएम एवं जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण की सचिव वर्षा जैन ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में बैंक लोन से संबंधित मामले, मोटर एक्सीडेंट, एनआई एक्ट, फौजदारी, रेवेन्यू, वैवाहिक विवाद का निपटारा किया जाएगा। उन्होंने बताया कि न्यायालय में लंबित मामलों को परस्पर सहयोग व सौहार्दपूर्ण माध्यम से निपटाने के लिए राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाता है।हरियाणा राजस्थान को मिला एक ओर हाईवे, इतने करोड से होगा तैयार, मुंबई जाना हुआ आसान
उन्होंने बताया कि यदि किसी व्यक्ति का कोई मामला न्यायालय में लंबित है तो वह राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से उसका निस्तारण करा सकता है। लोक अदालत में दोनों पक्षों की आपसी सहमति व राजीनामे से सौहार्दपूर्ण वातावरण में पक्षकारों की रजामंदी से विवाद निपटाया जाता