Rewari: बिजली निगम विभाग की फिर हुई किरकरी, अदालत ने सुनाया ये फैसला ?
रेवाड़ी। अधिकारियों की लापरवाही से एक बार फिर बिजली निगम विभाग की किरकरी हो गई। जिला उपभोक्ता आयोग ने ट्यूबवेल के लिए बिजली का कनेक्शन देने में विलंब करने पर बिजली निगम पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
गांव फतेहपुरी पीपा निवासी सुभाष ने अपने ट्यूबवेल कनेक्शन के लिए 2019 में धारूहेड़ा स्थित बिजली वितरण निगम में आवेदन किया था। जिला उपभोक्ता अदालत ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि किसान के लिए पानी की एक-एक बूंद उसके एक-एक खून की बूंद के बराबर है। इसलिए तीन साल तक ट्यूबवेल के लिए बिजली का कनेक्शन ना दिया जाना लापरवाही है।रेवाडी में यूनिक कोड से रोकेगे अपराध, जानिए कैसे ?
इस पर शिकायतकर्ता ने कई बड़े अधिकारियों से शिकायत की, लेकिन जब कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद शिकायतकर्ता ने 9 जनवरी 2023 को जिला उपभोक्ता अदालत में याचिका दर्ज कर दी। इस मामले की सुनवाई करते हुए जिला उपभोक्ता अदालत के अध्यक्ष संजय खंडूजा ने दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम को तलब किया तो निगम ने अपने नियमों का हवाला देते हुए बताया कि एस्टीमेट जो पहले बनाया गया था वह कम राशि का था, इसलिए उसे पुन: बढ़ाकर 4 लाख 34,130 रुपये कर दिया गया और यही राशि अब उपभोक्ता को अदा करनी होगी।CM Flying का अधिकारी व कर्मचारियों में कोई भय नही, सिर्फ कागजों पर सिमटी कार्रवाई !