Rewari: नाबालिग से Rape के दोषी को 10 साल की कैद की सजा
Rape in Rewari : फास्ट ट्रैक अदालत के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश लोकेश गुप्ता की अदालत ने एक नाबालिग का अपहरण व दुष्कर्म करने के मामले में एक दोषी को 10 साल का कारावास व 29 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
जाटूसाना पुलिस को दी शिकायत में एक व्यक्ति ने बताया था कि 20 अप्रैल 2020 की शाम को वह अपने परिवार के साथ खेत में फसल निकालने के लिए गया हुआ था और उनकी नाबालिग बेटी घर पर अकेली थी। जो पीछे से उनके पडोस के गांव का रहने वाला एक युवक उनकी बेटी को बहला फुसलाकर जबरदस्ती ट्रैक्टर पर बैठा कर अपने साथ ले गया।
आरोपी ने उसकी नाबालिग बेटी से दुष्कर्म किया और अगले दिन उसकी नाबालिग बेटी को अपनी बाइक पर बैठा कर बदहवास हालत में उसके गांव के निकट छोड़कर फरार हो गया। जो उसे नाबालिग बेटी के घर पहुंचने पर उपरोक्त घटना के बारे में पता लगा। जो नाबालिग के पिता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ थाना अपहरण व पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज करके जांच शुरू की थी।
कोर्ट ने सुनाई सजा: जांच के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की और साक्ष्य पेश किए थे। जो फास्ट ट्रैक कोर्ट के एएसजे लोकेश गुप्ता की अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 10 साल की कैद व 29 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं भरने पर दोषी को 10 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।