Rewari news: समय पर फ्लैट न देने पर बिल्डर पर दो लाख रुपये का हर्जाना

On: August 20, 2025 7:55 AM
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COURT REWARI

Dharuhera : रेवाड़ी जिला उपभोक्ता आयोग ने एक महत्वपूर्ण फैसले में  आनंदम आवास प्रोजेक्ट कंपनी पर कार्रवाई करते हुए फ्लैट समय पर न देने के मामले में दो लाख रुपये का हर्जाना लगाया है। साथ ही आयोग ने कंपनी को खरीदार द्वारा जमा कराई गई रकम 14 लाख 98 हजार 642 रुपये भी वापस करने का आदेश दिया है।

अलवर बाईपास रोड निवासी राममूर्ति यादव ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उन्होंने धारूहेड़ा रेजिडेंट हाउसिंग प्रोजेक्ट के तहत एक फ्लैट खरीदने के लिए मई 2018 को कंपनी को एडवांस राशि दी थी। शिकायतकर्ता ने कुल 14.98 लाख रुपये जमा किए, लेकिन कंपनी न तो फ्लैट बना सकी और न ही पैसे लौटाए।Rewari news

आयोग की सुनवाई में पाया गया कि कंपनी ने उपभोक्ता को लंबे समय तक गुमराह किया और अब तक कोई निर्माण कार्य नहीं हुआ। आयोग ने माना कि यह सेवा में घोर लापरवाही है। इसलिए कंपनी को जमा पूंजी वापस करने के साथ-साथ 2 लाख रुपये का मुआवजा भी देना होगा।Rewari news

29 मई 2024 को दायर इस मामले में आयोग ने साफ कहा कि बिल्डर खरीदार की मेहनत की कमाई को लेकर गैर-जिम्मेदाराना रवैया नहीं अपना सकते। आदेश के अनुसार, कंपनी को 30 दिनों के भीतर पूरी राशि और हर्जाना लौटाना होगा, अन्यथा उस पर अतिरिक्त ब्याज भी लगाया जाएगा।

➡️ मुख्य बिंदु:

  • खरीदार ने 2018 में फ्लैट के लिए एडवांस राशि जमा की थी।
  • कंपनी न तो फ्लैट बना सकी और न ही रकम वापस की।
  • आयोग ने 14.98 लाख रुपये वापस करने और 2 लाख हर्जाना देने का आदेश दिया।
  • कंपनी को 30 दिनों में आदेश का पालन करना होगा, वरना अतिरिक्त ब्याज देना पड़ेगा।

 

Harsh

मै पिछले पांच साल से पत्रकारिता में कार्यरत हूं। इस साइट के माध्यम से अपराध, मनोरंजन, राजनीति व देश विदेश की खबरे मेरे द्वारा प्रकाशित की जाती है।

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