हरियाणा: हरियाणा सरकार ने एक बडी घोषणा की है। ऐसे बच्चे जिनकी आयु 21 वर्ष से कम है या परिवार की सालाना आय दो लाख से कम है, वह पेंशन के लिए पात्र हैं। हरियाणा सरकार की ओर से असहाय बच्चों को प्रतिमाह आर्थिक सहायता के रूप में 1850 पेंशन प्रदान की जाएगी।पूर्व सीएम भूपेंंद्र हुडा के बाद अब दीपेंंद्र हुड्डा का फेसबुक पेज हैक
जिला समाज कल्याण अधिकारी जितेंद्र कुमार ढिल्लों ने बताया कि इस योजना का लाभ लेने के इच्छुक पात्र के पास बेसहारा होने का प्रमाण पत्र देना होगा।
बच्चों के स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र और आवेदक का पांच वर्ष या उससे अधिक की अवधि का हरियाणा राज्य में निवासी होने का दस्तावेज जैसे फोटोयुक्त वोटर कार्ड या राशन कार्ड आदि साथ लगाना होगा। इस सभी प्रमाण पत्रों स्वयं सत्यापित फोटो कॉपी प्रतियों सहित परिवार पहचान पत्र होना आवश्यक है।सर्वे में हुआ खुलासा: भिवाड़ी में सीईटीपी कनेक्शन में अवैध वसूली
उठाए लाभ: योजना का लाभ उन्होंने बताया कि आवेदक के पास यदि उपरोक्त दस्तावेजों में से कोई दस्तावेज नहीं है तो वह कोई अन्य प्रमाण पत्र सहित पांच वर्ष से हरियाणा में रिहायश का हलफनामा दे सकता है।
ये जरूरी है: उन्होंने कहा कि यदि बच्चे के माता-पिता या अभिभावक किसी भी सरकार द्वारा पारिवारिक पेंशन प्राप्त कर रहा है वो उपरोक्त स्कीम का लाभ नहीं ले पाएंगे। इसके लिए परिवार मकें कोई पेंशन धारक नही होना चाहिए।