IPC 144: Haryana के बहादुरगढ से बड़ी खबर सामने आई है। जिलाधीश एवं डीसी कैप्टन शक्ति सिंह ने बहादुरगढ में दो माह के लिए IPC 144 लगा दी गई है। धारा आज से लागू कर दी गई है।
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जिलाधीश कैप्टन शक्ति सिंह ने जारी आदेशों मेंं कहा जनहित में (Haryana news) बहादुरगढ़ मेंं अवैध रूप से अनाधिकृत जमीन / स्थानों पर प्लास्टिक डम्प करना, प्लास्टिक वेस्ट को अनलोड करना आदि पर तुरंत प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। IPC 144
इसके पीछे मुख्य कारण यह भी है कि बहादुरगढ़ क्षेत्र में अवैध रूप से प्लास्टिक मैटेरियल डम्प करने से जलवायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए शांति व्यवस्था बनाए रखने और वन्यजीव के अच्छे जीवन के लिए खतरनाक साबित हो सकते है । इसी लिए यह धारा लगाई गई है।
जानिए क्यों किया है ऐसा IPC 144
दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 मेंं निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए बहादुरगढ़ क्षेत्र में अवैध पीवीसी मार्केट को पनपने से रोकने के लिए जनहित में तुरंत प्रभाव से 18 फरवरी 2024 से 17 अप्रैल, 2024 तक अवधि के लिए निर्देश जारी किये है।
कानूनन कार्यवाही अमल मे लाने के दिए आदेश
उन्होंंने कहा कि जिला झज्जर जिला की राजस्व सीमा में प्लास्टिक लोड IPC 144 गाडिय़ों पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। जिलाधीश ने कहा कि पुलिस अधीक्षक, सचिव आरटीए व कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद बहादुरगढ़ उक्त आदेशों की अनुपालना करवाने के लिए जिम्मेदार होंगे। उपरोक्त आदेशों की अवहेलना करने पर आरोपियों के खिलाफ कानूनन कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।