IGL News : किसी आधिकारिक अनुमति (एनओसी) के कराई जा रही खुदाई के कारण एम2के कांउटी हाइटस सोसायटी Dharuhera में 5 जुलाई की शाम को इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड (IGL) की गैस पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए संबंधित बिल्डर पर 51 हजार रूप्ए जुर्माना लगाया गया है। घटना के बाद मौके पर गैस लीक की स्थिति बन गई थी, जिसे समय रहते काबू में ले लिया गया।
मिली जानकारी के अनुसार बिल्डर द्वारा सोसायटी में चल रहे निर्माण कार्य के दौरान एनओसी नहीं ली गई थी और बिना पूर्व जानकारी के खुदाई शुरू कर दी गई थी। इस लापरवाही के चलते आईजीएल की पाइपलाइन फट गई थी, जिससे गैस रिसाव हो गया था सूचना मिलते ही आईजीएल की टीम मौके पर पहुंची और रिसाव को नियंत्रित कर स्थिति को सामान्य किया।
इंड्राप्रस्थ गैस लिमिटेड मामले को गंभीर मानते हुए बिल्डर पर 51 हजार रूपए का जुर्माना लगाया है और चेतावनी दी है कि भविष्य में इस तरह की लापरवाही पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इंजीनियर रजत सिंह ने बताया कि बिल्डर को नोटिस दे दिया है अगर 15 दिन में जुर्माना नहीं भरा तो कानूनन कार्रवाई की जाएगी।

















