Punjab and Haryana High Court: हरियाणा के कच्चे कर्मचारियों के लिए बडी राहत भरी खबर है। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार को आदेश दिया है कि वो पॉलिसी तैयार करें ताकि सालों से काम कर रहे कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जा सके।राजस्थान में नहीं चला हनी सिंह का जादू, 19 चाबियां नही खोल पाई भी एक भी ताला ?
खंडपीठ ने सरकार को आदेश जारी किए कि कच्चे कर्मचारियों को नियमित करने के लिए नीति बनाएं। खंडपीठ ने यह आदेश 2007 से राज्य में कढ़ाई और सुई वर्क परशिक्षकों के रूप में कार्यरत कुछ महिला संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण के संबंधित मामले की सुनवाई करते हुए दिए हैं।अलवर में नहीं चला महिलाओं को जादू, 12 की 12 की हुई करारी हार, यहां देखिए डिटेल्स
हाई कोर्ट की कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रितु बाहरी और न्यायमूर्ति अमन चौधरी के आदेशों पर हरियाणा के महाधिवक्ता खंडपीठ के समक्ष पेश हुए। इस संबंध में खंडपीठ ने महाअधिवक्ता से कहा कि संविदा कर्मचारी अपने जीवन के 20 साल देने के बाद मर जाते हैं लेकिन पदों की कमी के कारण उन्हें नियमित नहीं किया जाता है।
बता दे कि इस मुद्दे पर राज्य की नीति के संबंध में एक पत्थर हरियाणा द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष रखा गया था, 23 नवंबर को राज्य में लंबे समय से सेवारत कर्मचारियों को नियमित करने के लिए एक केडर बनाने की राज्य सरकार की योजना पेश की गई थी।