Haryana: पंचकूला जिले में लगाई धारा 144, जानिए क्या है वजह

IPC 144

हरियाणा: नदियां उफान पर आ गई हैं। सुरक्षा की लिहाज से पंचकुला जिले में धारा 144 लागू कर दी गई है। इतना ही नहीं नदियों के दोनों किनारों पर 20 मीटर का क्षेत्र लोगों के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है।

करवाई मुनादी: प्रशासन की ओर से निर्देश जारी किए गए हैं कि अगर कोई इसका उल्लंघन करता पाया गया तो उसके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया जाएगा। HBSE ने जारी की 10वीं और 12वीं कंपार्टमेंट परीक्षा की डेटशीट, जानिए कैसे करे लोड

बता दे कि मौजूदा समय में हरियाणा में मानसून प्रवेश कर चुका है। मैदानी इलाकों के साथ- साथ पहाड़ी इलाकों में भी लगातार बारिश हो रही है। नदियों में अचानक जलस्तर बढ़ने से वहां रहने वाले लोगों के लिए खतरा पैदा हो गया है।


जानिए कितने महीने रहेगी धारा

यह आदेश पंचकूला की भौगोलिक सीमा के भीतर और विशेष रूप से बाढ़ संभावित क्षेत्रों में प्राकृतिक या मानव निर्मित जल प्रवाह के किसी भी चैनल को कवर करेगा।

प्रशासन द्वारा जारी धारा 144 के आदेश तीन महीने तक लागू रहेंगे। प्रशासन की ओर से जारी आदेश में 25 जून से 30 सितंबर तक का समय बताया गया है।

जानिए क्यो लगाई धारा

तेज बहाव के कारण लोगों के लिए खतरे की संभावना बढ़ती जा रही है। इसके साथ ही स्थानीय पशुपालक भी चारे की तलाश में नदियों की ओर जा रहे हैं। इन्हीं कारणों को देखते हुए एहतियात के तौर पर पंचकुला प्रशासन ने यह फैसला लिया है।Haryana: शोधकर्ता भी हुए हैरान: महेंद्रगढ़ का संतलाल इस मौसम मे ओढ रहे चार से पांच रजाई


यहां पर ये चार बडी नदियाँ

बता दें कि घग्गर सहित 4 प्रमुख नदियाँ हरियाणा के पंचकूला जिले के अंतर्गत बहती हैं। घग्गर के अलावा कौशल्या, सिरसा, झज्जरा और टांगरी समेत उनकी सहायक नदियों में भी अचानक पानी बढ़ गया है।