Haryana PPP: हरियाणा सरकार ने हाल ही में फैमिली आईडी से जुड़ी नीतियों में अहम बदलाव किए हैं। अब केवल उन्हीं परिवारों की फैमिली आईडी मान्य होगी, जो वास्तव में हरियाणा राज्य में रह रहे हैं। इसके लिए सरकार ने नई अधिसूचना जारी की है।
फैमिली आईडी रद्द करने के कारण
प्राप्त जानकारी के अनुसार, अगर पूरा परिवार हरियाणा छोड़कर दूसरे राज्य में चला जाता है, तो उनकी फैमिली आईडी रद्द कर दी जाएगी। इसके अलावा, अगर परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु हो जाती है, तो मृतक का नाम फैमिली आईडी से हटा दिया जाएगा और जरूरत पड़ने पर आईडी रद्द भी की जा सकती है। अगर परिवार का मुखिया किसी सदस्य को हटाने का अनुरोध करता है, तो आईडी रद्द भी की जा सकती है। हरियाणा फैमिली आईडी अपडेट
बड़ी घोषणा
हरियाणा सरकार ने यह भी घोषणा की है कि फैमिली आईडी से जुड़ा कोई भी डेटा किसी निजी या गैर-सरकारी संगठन के साथ साझा नहीं किया जाएगा। इसका उद्देश्य नागरिकों की व्यक्तिगत जानकारी की गोपनीयता और सुरक्षा सुनिश्चित करना है।
रद्द होने पर क्या करें?
अगर किसी कारणवश आपकी फैमिली आईडी रद्द या अमान्य हो जाती है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप दोबारा आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आप आधिकारिक वेबसाइट से आवेदन कर सकते हैं या फिर CSC (कॉमन सर्विस सेंटर) पर जाकर भी आसानी से रिन्यू करवा सकते हैं।

















