Haryana Pension Scheme: हरियाणा सरकार ने विभिन्न पेंशन योजनाएं शुरू की हैं, जो विभिन्न प्रकार की सहायता प्रदान करती हैं। इन योजनाओं के माध्यम से वृद्धावस्था, विधवा, विकलांगता, और अन्य श्रेणियों के लिए पेंशन प्रदान की जा रही है। इस लेख में हम हरियाणा राज्य की महत्वपूर्ण पेंशन योजनाओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे।
1. वृद्धावस्था पेंशन (Old Age Pension)
योग्यता:
- आवेदक की आयु 60 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
- आवेदक का परिवार हरियाणा का निवासी होना चाहिए।
- पति-पत्नी दोनों की संयुक्त आय 3 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
यह योजना उन बुजुर्ग नागरिकों के लिए है जो अपनी आयु के कारण कामकाजी जीवन से बाहर हैं और उनकी आय सीमित है। इस पेंशन के माध्यम से सरकार उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करती है, ताकि वे अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा कर सकें।
2. विधवा पेंशन (Widow Pension)
योग्यता:
- पति की मृत्यु के बाद महिला को यह पेंशन मिल सकती है।
- महिला का सरकारी नौकरी में होना मान्य नहीं है।
- महिला का परिवार हरियाणा का निवासी होना चाहिए।
- महिला की व्यक्तिगत आय 3 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- महिला की आयु 60 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
यह योजना विधवाओं के लिए है जो अपनी आय के लिए संघर्ष कर रही हैं और जिनके पास आय का कोई स्थिर स्रोत नहीं है। इस योजना के तहत उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
3. बोना भत्ता पेंशन (Bona Bhatta Pension)
योग्यता:
- आवेदक की ऊंचाई 3 फीट 8 इंच या इससे कम होनी चाहिए।
- आवेदक का परिवार हरियाणा का निवासी होना चाहिए।
- आवेदक की कुल आय 3 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
यह योजना उन व्यक्तियों के लिए है जिनकी शारीरिक ऊंचाई सामान्य से कम है और जिनकी आय सीमित है। इस योजना के तहत उन्हें सहायता प्रदान की जाती है ताकि वे समाज में आत्मनिर्भर बन सकें।
4. विकलांग पेंशन (Disabled Pension)
योग्यता:
- आवेदक कम से कम 60% विकलांग होना चाहिए।
- आवेदक की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
- आवेदक का परिवार हरियाणा का निवासी होना चाहिए।
- परिवार की आय 3 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
यह योजना विकलांग व्यक्तियों के लिए है जो अपनी विकलांगता के कारण रोजगार प्राप्त करने में सक्षम नहीं होते। इस योजना के माध्यम से उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिससे वे अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा कर सकें।

5. लाडली पेंशन (Ladli Pension)
योग्यता:
- आवेदक के पास कोई बेटा नहीं होना चाहिए, केवल बेटियों वाले परिवारों को यह पेंशन मिल सकती है।
- इस पेंशन के लिए आवेदन केवल माँ ही कर सकती है, यदि माँ मौजूद न हो तो पिता आवेदन कर सकते हैं।
- आवेदक की आयु 45 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
- परिवार का निवासी हरियाणा होना चाहिए।
- पति और पत्नी की संयुक्त आय 3 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
यह योजना उन परिवारों के लिए है जिनमें केवल बेटियां हैं और जिनकी आय सीमित है। इस योजना के तहत माँ को पेंशन दी जाती है ताकि वह अपनी बेटियों की देखभाल कर सके।
6. विधवा पेंशन (Widower Pension)
योग्यता:
- आवेदक की पत्नी की मृत्यु हो चुकी हो और उसने फिर से विवाह न किया हो।
- आवेदक की आयु 40 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
यह योजना उन पुरुषों के लिए है जो विधुर हैं और जिनकी पत्नी का निधन हो चुका है। सरकार उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करती है ताकि वे अपनी और अपने परिवार की देखभाल कर सकें।
7. अविवाहित पेंशन (Unmarried Pension)
योग्यता:
- यह योजना केवल पुरुषों के लिए है।
- आवेदक का विवाह न हुआ हो।
- आवेदक की आयु 45 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
यह योजना अविवाहित पुरुषों के लिए है जो अपनी आय के लिए संघर्ष कर रहे हैं। सरकार इस पेंशन के माध्यम से उन्हें सहायता प्रदान करती है, ताकि वे अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा कर सकें।
8. सभी प्रकार की पेंशन के लिए सामान्य नियम
- सभी पेंशन योजनाओं के लिए आवेदक का हरियाणा का निवासी होना आवश्यक है।
- आवेदक की परिवार की कुल आय 3 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- प्रत्येक योजना के लिए निर्धारित आयु सीमा और पात्रता की शर्तें हैं, जिनका पालन करना आवश्यक है।
हरियाणा सरकार द्वारा शुरू की गई पेंशन योजनाएं राज्य के नागरिकों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण कदम हैं। ये योजनाएं विशेष रूप से उन व्यक्तियों के लिए हैं जो किसी कारणवश आय अर्जित करने में असमर्थ हैं। सरकार का उद्देश्य समाज के कमजोर वर्गों को मदद पहुंचाना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। इन पेंशन योजनाओं का लाभ उठाकर लोग अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं।
















