Haryana: अब शादी पंजीकरण करवाना हुआ आसान, गांवों में भी बनेगें सर्टिफिकेट, यहां करें अप्लाई

MARRIAGE CERTIFICATE HARYANA

ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम सचिव सहित बीडीपीओ, तहसीलदार, नायब तहसीलदार और सीटीएम को दी विवाह पंजीकरण की शक्तियां
– शहरों में ईओ-सचिव एमसी, तहसीलदार व नायब तहसीलदार को विवाह रजिस्ट्रार के रूप में किया नामित

Haryana: हरियाणा सरकार ने आजकल शादी पंजीकरण जरूरी कर दिया है। जरूरत को देखते हुए अब शादी पंजीकरण को लेकर बडा बदलाव किया गया है। शादी पंजीकरण की प्रक्रिया का सरलीकरण करते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में सिटी मजिस्ट्रेट (CTM ), तहसीलदार, नायब तहसीलदार, खंड विकास पंचायत अधिकारी (BDPO ) सहित ग्राम सचिव को मैरिज रजिस्ट्रार के रूप पावर दे दी है।

अग्नि को साक्षी मानकर हम  Shadi  तो कर लेते हैं लेकिन इस  Marriage  को लीगल करने के लिए मैरिज सर्टिफिकेट (Marriage Certificate) की जरूरत पड़ती है। साल सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने साल 2006 से महिलाओं सुरक्षा के लिए शादी का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है। ऐसे में अगर आप हरियाणा (Delhi) में रहते हैं और मैरिज सर्टिफिकेट  (Marriage Certificate) बनवाने का सोच रहे हैं तो हम आपके लिए बेहद ही काम की खबर लेकर आ गए हैं।

SHADI 1

हरियाणा सरकार ने की अधिसूचना जारी : DC Rewri Rahul Hooda  ने बताया कि इस बारे प्रदेश सरकार द्वारा अधिसूचना जारी कर दी गई है। अब विवाह पंजीकरण करवाने वाले लोग लोकल स्तर पर अपनी सुविधा अनुसार ग्राम सचिव से लेकर बीडीपीओ, नायब तहसीलदार, तहसीलदार और सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से मैरिज रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इससे पहले ग्रामीण स्तर पर केवल तहसीलदार के पास ही मैरिज रजिस्ट्रेशन का अधिकार था।

शहरी क्षेत्रों के लिए संयुक्त आयुक्त, कार्यकारी अधिकारी, सचिव नगर समिति, तहसीलदार, नायब तहसीलदार नामित रजिस्ट्रार होंगे। नागरिक अब अपने विवाह को घर के नजदीक उक्त अधिकारियों के माध्यम से सरकारी कार्यालय में पंजीकृत करवा सकते हैं। मैरिज रजिस्ट्रार की संख्या बढऩे और घर से कम दूरी के कारण अब विवाह पंजीकरण करवाने वालों के लिए सुविधा के साथ-साथ समय की भी बचत होगी।

विवाह पंजीकरण पोर्टल Launch:   हरियाणा सरकार ने दिसंबर 2020 में सुशासन पहल के तहत विवाह पंजीकरण पोर्टल shaadi.edisha.gov.in लांच किया था।डीसी ने बताया कि वर्तमान में एडीसी-सह-डीसीआरआईओएस (अतिरिक्त उपायुक्त-सह-जिला नागरिक संसाधन सूचना अधिकारी) के पास परिवार पहचान पत्र डेटाबेस (पीपीपी-डीबी) में डेटा निर्माण और अपडेट से संबंधित जिम्मेदारियां दी गई हैं।

 

विवाह पोर्टल को परिवार पहचान पत्र डेटा बेस के साथ जोड़ा गया है। विवाह पंजीकरण के लिए एडीसी सह डीसीआरआईओ पीपीपी-डीबी को जिला रजिस्ट्रार के रूप में भी नामित किया गया है। उक्त अधिकारी को ही प्रथम अपीलकर्ता प्राधिकारी की भी जिम्मेदारी दी गई है।

इस प्रक्रिया से जिला स्तर पर शादी पंजीकरण व परिवार पहचान पत्र में तालमेल बन पाएगा, जिससे नागरिक को फैमिली आईडी के साथ-साथ विवाह पंजीकरण संबंधित शिकायतों का एक ही स्थान पर समाधान हो पाएगा।

मैरिज सर्टिफिकेट के लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट

मैरिज सर्टिफिकेट बनवाने के लिए सबसे पहले पति- पत्नी की 4-4 पासपोर्ट साइज फोटो
दोनों के आधार कार्ड
दोनों का निवास प्रमाण पत्र
माता – पिता का पहचान पत्र
जाति प्रमाण पत्र

 

शादी की फोटो
पुजारी का दिया हुआ प्रमाण पत्र
शादी का कार्ड, एक Rs 10- Non-judicial एफेडेविट
दोनों का जन्म प्रमाण पत्र इसके साथ ही गवाहों की आईडी प्रूफ
इसके साथ अगर आपकी दूसरी शादी है तो आपको पहली शादी का तलाक डॉक्यूमेंट देना होगा।