Haryana News: हाईकोर्ट का झटका: HKRN भर्ती में सामाजिक-आर्थिक व अनुभव के अकों पर लगी रोक

PUNJAB HARYANA HIGH COURT

पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा कौशल रोजगार निगम द्वारा की जा रही अनुबंध की भर्तियों में चयन प्रकिया को लेकर एक बडा झटक दे दिया है। अब सामाजिक व आर्थिक आधार पर मिलने वाले 10 अंक व अनुभव के लिए दिए जाने वाले 10 अंकों को लेकर रोक लगा दी गई हैंHaryana News

1100 कर्मियों की नौकरी दाव पर: हाईकोर्ट के आदेश पर चयन प्रकिया में बदलाव करते ही पहले भर्ती हुए 1100 से ज्यादा कर्मचारियों की नौकरी दाव पर लग गई हैं चूकि इन कर्मचारियोंं को अनुभव व सामाजिक व आर्थिक आधार पर मिलने वाले अंको लाभ मिला था।Haryana News

जानिए क्यों लिया ऐसा फैसला: बताद कि मेवार निवासी खालिद हुसैन ने हाईकोर्ट में शिकायत दी हरियाणा कौशल रोजगार निगम के लिए भर्ती करते हुए उन्हें सामाजिक व आर्थिक आधार पर 10 अंकों का लाभ दिया जाता है।Haryana News

HKRN

जबकि सुकृति मलिक बनाम हरियाणा सरकार मामले में हाईकोर्ट की खंडपीठ पहले ही इस आधार पर अंकों के लाभ को अवैध करार दे चुकी है।

 

कोर्ट की मनाई के बावजूद हरियाणा सरकार हरियाणा कौशल रोजगार निगम की नौकरियों में अभी भी सरकार इस आधार पर अंकों का लाभ दे रही है। इतना ही नी अनुभव के आधार पर 10 अंकों का लाभ आवेदक को दिया जाता है। जो कि बिल्कुल गलत हैंHaryana News

अब नही लगेेगे ये अंक: हाईकोर्ट के आदेश पर हरियाण सरकार ने भर्ती के लिए अब दोनो नियमो से लगने वाले अंको हटा दिया गया हैं यान जो भी हरियाणा कौशल रोजगार निगम में भर्ती होगी उसमें सामाजिक व आर्थिक आधार व अनुभव का लाभ नहीं मिलेगा।