हरियाणा: पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (एचएसएससी) की ओर से जूनियर ड्राफ्टसमैन की नियुक्ति को अवैध करार दिया है। इनता ही इसे रद्द करने एचएसएससी पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।चिंताजनक! लिंगानुपात में रेवाडी सबसे नीचे, जानिए हरियाणा के जिलावाईज लिंगानुपात
भर्ती का लेकर गोलमाल: हरियाणा में भर्ती को लेकर फर्जीवाडे का खुलासा हुआ है। हाईकोर्ट में दायर याचिका मे बडा खुलासा हुआ है। दो पदों के लिए चार उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए बुलाया गया। इतना ही नहीं एचएसएससी ने चहेते उम्मीदवार का चयन करने के लिए भ्रष्ट तरीका अपनाया गया।
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झज्जर निवासी शक्ति राज ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए बताया कि टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग में जूनियर ड्राफ्ट्समैन पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन मांगे गए थे। लिखित परीक्षा के लिए कट ऑफ मार्क्स 94 थे जबकि याची को 98 अंक मिले थे।
ये भी लगाया आरोप: चयनियत उम्मीदवार के पास याचिकाकर्ता की तुलना में कम अंक थे और वह साक्षात्कार में बुलाए जाने के योग्य भी नहीं थी। उसके चयने के लिए याची समेत दो को इस आधार पर अयोग्य करार दे दिया गया कि उन्होंने अनुभव प्रमाण पत्र में वेतन का उल्लेख नहीं किया।
याची ने बताया कि इस भर्ती में अनुभव की कोई शर्त ही नहीं थी। कोर्ट ने चयनित उम्मीदवार का चयन रद्द करते हुए आयोग को नई योग्यता सूची बना कर नियुक्ति करने का आदेश दिया है।