Haryana News: हरियाणा सरकार ने बच्चों की सुरक्षा और उनके अधिकारों की रक्षा को ध्यान में रखते हुए बड़ा फैसला लिया है. अब राज्य में कोई भी व्यक्ति निजी रूप से प्ले स्कूल चलाने के लिए पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा. बिना पंजीकरण के स्कूल चलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल प्रशासन स्कूल संचालकों को जागरूक कर रहा है. जल्द ही नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई शुरू की जाएगी.
आयोग की बैठक और दिशा-निर्देश
इस मुद्दे पर हरियाणा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सदस्य अनिल कुमार और श्याम शुक्ला ने यमुनानगर में प्ले स्कूल संचालकों के साथ बैठक की. बैठक में स्कूलों के पंजीकरण, बच्चों की सुरक्षा और अधिकारों को लेकर विस्तार से चर्चा हुई. आयोग ने स्पष्ट किया कि जिले में चल रहे सभी निजी प्ले स्कूलों को नियमों के तहत पंजीकरण कराना जरूरी है.
आयोग ने यह भी कहा कि किसी भी प्ले स्कूल में काम करने वाले स्टाफ का पुलिस वेरिफिकेशन अनिवार्य होगा. साथ ही उनका आधार कार्ड रिकॉर्ड में रखना जरूरी है. अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने क्षेत्र के सभी निजी प्ले स्कूलों का पंजीकरण सुनिश्चित करें. इसके लिए खंड शिक्षा अधिकारी और जिला बाल संरक्षण इकाई संयुक्त रूप से कार्य करेंगे.
अगर किसी स्कूल में बच्चों के शोषण या उत्पीड़न से जुड़ी कोई शिकायत मिलती है तो तुरंत जिला बाल कल्याण समिति को सूचित किया जाएगा. आयोग ने साफ किया कि बच्चों की सुरक्षा में कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.
अभिभावकों और संचालकों से अपील
आयोग ने अभिभावकों से अपील की कि वे बच्चों का दाखिला कराने से पहले प्ले स्कूल की मान्यता की जांच अवश्य करें. वहीं, समिति अध्यक्ष अशोक कुमार और जिला कार्यक्रम अधिकारी मिक्षा रंगा ने चेतावनी दी कि जो स्कूल बिना पंजीकरण के चल रहे हैं उन्हें बंद किया जाएगा और कार्रवाई की जाएगी.

















