Haryana News: हरियाणा की सैनी सरकार प्रदेश के पूर्व विधायकों पर मेहरबान दिख रही है। भले ही 2006 के बाद नियुक्त सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन स्कीम बंद हो गई हो लेकिन पूर्व विधायकों की पेशन में 10000 रुपये हर महीने बढ़ोत्तरी की गई है।
इसमें प्रदेश विधानसभा के हर पूर्व सदस्य अर्थात विधायक को स्पेशल ट्रैवलिंग अलाऊंस देने का फैसला पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के एडवोकेट हेमंत कुमार के अनुसार हरियाणा मंत्रिपरिषद की पिछली बैठक में हरियाणा विधानसभा (सदस्यों का वेतन, भत्ते एवं पैंशन) कानून, 1975 की धारा 7 (सी) में संशोधन को स्वीकृति प्रदान की गई है। जिसमें प्रदेश के पूर्व विधायकों को हर महीने विशेष यात्रा भत्ता प्राप्त करने के लिए अधिकतम 1 लाख रुपये की पेंशन राशि की सीमा को हटा दिया गया है।
अगर सैनी सरकार चाहे तो वह उससे पहले भी उक्त कानूनी संशोधन को राज्यपाल से अध्यादेश के तौर पर प्रख्यापित करवाकर तत्काल लागू कर सकती है। पूर्व वर्ष हेमंत ने बताया कि आज से 6 साल 2018 में हरियाणा विधानसभा द्वारा 1975 के कानून में संशोधन कर हरियाणा के पूर्व विधायकों को उन्हें मिलने वाली पैंशन राशि के आधार पर 2 श्रेणियों में बांटा गया था । पहले जो 1 जनवरी, 2016 से पहले विधायक के तौर पर अपना कार्यकाल पूरा कर चुके थे और दूसरे जो उक्त तारीख के बाद के हैं।

















