Haryana News: हरियाणा के 3 जिलों के वाहन चालकों से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। प्रदेश के तीन जिलों में 10 साल से पुराने डीजल वाहनों और 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहनों पर सख्ती शुरू होने वाली है। हालांकि, इन तीनों जिलों में यह सख्ती 4 माह बाद यानी 1 नवंबर से लागू हो जाएगा, लेकिन राजधानी दिल्ली में इसे 1 जुलाई से शुरू कर दिया जाएगा। ऐसे में हरियाणा के 10 साल पुराने वाले दिल्ली नहीं जा सकेंगे।
दरअसल, एनसीआर में आने वाले हरियाणा के तीन जिले गुरुग्राम, फरीदाबाद और सोनीपत में 10 साल से पुराने डीजल वाहनों और 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहनों को 1 नवंबर से पेट्रोल नहीं मिलेगा। केंद्रीय वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग का ये सबसे पहला कदम होगा कि इन वाहनों को किसी भी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल या डीजल नहीं दिया जाएगा। इसके लिए सभी पेट्रोल पंपों पर विशेष ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रीडर (ANPR) कैमरे लगाए जाएंगे। दूसरी सख्ती के रूप में वाहन चालकों पर भी भारी जुर्माना लगाया जाएगा।
हालांकि, NCR क्षेत्र में यह जुर्माना कितना होगा। इसकी अभी जानकारी नहीं मिल सकी है। वहीं, दिल्ली में 4 पहिया वाहनों पर 10 हजार और दोपहिया वाहनों पर 5 हजार जुर्माना निर्धारित किया गया है।
वहीं कमीशन ऑफ एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) ने यह आदेश हर रोज बढ़ते पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए जारी किए हैं।

















