हरियाणा में पिछले साल 20 जुलाई से 3 अगस्त तक अपनी मांगों को लेकर हड़ताल में शामिल हुए अस्थायी कर्मचारियों को सैनी सरकार ने बड़ी राहत दी है। खबरों की मानें तो विभिन्न विभागों और बोर्ड-निगमों में अनुबंध पर कार्यरत इन अस्थायी कर्मचारियों को हड़ताल के दिनों का कोई पारिश्रमिक नहीं दिया जाएगा, लेकिन इस आधार पर इन कर्मचारियों के कार्यकाल की सुरक्षा पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।
जानकारी के अनुसार हरियाणा सरकार के मानव संसाधन विभाग ने इस संबंध में सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, बोर्ड-निगमों और सरकारी कंपनियों के प्रबंध निदेशकों और मुख्य प्रशासकों, पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार, मंडलायुक्तों, उपायुक्तों, एसडीएम और विश्वविद्यालयों के रजिस्ट्रारों को आदेश जारी कर दिए हैं।
इन आदेशों का सबसे बड़ा लाभ हरियाणा कौशल रोजगार निगम (एचकेआरएन) के तहत कार्यरत उन अस्थायी कर्मचारियों को होगा, जिनका एक साल में 240 दिन का कार्यकाल पूरा नहीं हो रहा था।
सैनी सरकार ने पहले ही पांच साल पुराने सभी अस्थायी कर्मचारियों की सेवाएं सेवानिवृत्ति की आयु तक सुरक्षित करने का आदेश जारी कर दिया है, जिन्होंने हर साल कम से कम 240 दिन काम किया है।

















