Haryana: INLD नेता अभय चौटाला को Z-प्लस सुरक्षा को लेकर HC ने दिया ये निर्देश

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INLD नेता अभय सिंह चौटाला द्वारा उच्च न्यायालय में जमा की गई सुरक्षा याचिका की सुनवाई न्यायाधीश विकास बहल की अदालत में सुनी गई।अब न्यायालय ने सरकार को उन्हें Y प्लस सुरक्षा प्रदान करने के निर्देश दिए हैं।

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INLD नेता ने आगे कहा कि 7 मार्च को, उन्होंने अपने और अपने परिवार के लिए 24 घंटे Z-प्लस श्रेणी की सुरक्षा के लिए राज्य सरकार को एक धारावाहिक प्रस्ताव प्रस्तुत किया था।

 

सरकारी नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन किया गया

वकील संदीप गोयल के माध्यम से जमा की गई याचिका के अनुसार, अभय ने Haryana विधानसभा और जनसभाओं और रैलियों में नशे का व्यापार, मद्यपान के दुरुपयोग, दारू घोटाला, रजिस्ट्री घोटाला के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की है।उन्होंने किसानों और गरीबों के समर्थन में स्पष्ट रूप से आगे आए हैं और सरकार की जनहित विरोधी नीतियों का विरोध किया है।

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प्रमुख महासचिव और विधायक अभय सिंह चौटाला ने पंजाब और Haryana उच्च न्यायालय की ओर आग्रह किया है, जो लगातार उन्हें मिल रही धमकियों के मद्देनजर Z प्लस श्रेणी की सुरक्षा की मांग करते हुए दरवाजा खटखटाया गया। अब न्यायालय ने सरकार को उन्हें Y प्लस सुरक्षा प्रदान करने के निर्देश दिए हैं।

 

नफे सिंह राठी के उदाहरण को अपील में दिया गया

अभय के अनुसार, 25 फरवरी को, INLD के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व विधायक नफे सिंह राठी को एक गिरोह ने क्रूरता से हत्या कर दी गई थी। राठी के शरीर में 11 गोलियां थीं। याचिका के अनुसार, कुछ लंदन में आधारित गिरोही ने INLD प्रदेश अध्यक्ष की हत्या का जिम्मा स्वीकार किया था।