हरियाणा: हरियाणा के नगर निकाय, नगरपालिका व नगर न्यास में रहने वालो को लोगो प्रोप्टी टैक्स भरने का सुनहरा मोका है। शहरी स्थानीय निकाय विभाग ने प्रॉपर्टी टैक्स के बकायदारों को राहत दी है। 2021-22 तक का एकमुश्त प्रॉपर्टी टैक्स 31 मार्च तक जमा करवाने पर 40 प्रतिशत ब्याज माफ कर दिया जाएगा।
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हरियाणा शहरी स्थानीय निकाय द्वारा प्रॉपर्टी टैक्स के ब्याज में छूट देकर लोगों को राहत दी गई है। जिसका लाभ प्रदेशवासी निर्धारित समय सीमा के अंदर पूरा बकाया प्रॉपर्टी टैक्स जमा करके उठा सकते हैं। इसके लिए प्रदेश के सभी नगर निगम, नगर पालिका व नगर परिषद को पत्र लिखकर छूट देने के निर्देश दिए गए हैं।
पहले भी दी गई थी छूट
शहरी निकाय द्वारा संपत्ति कर धारक डिफाल्टरों के लिए ब्याज माफी योजना शुरू की हुई है। जिसके तहत अलग-अलग समय छूट के प्रावधान किए गए। ताकि लोग इसका लाभ उठाने के लिए अपना बकाया संपत्ति कर का भुगतान करें और शहरी निकाय विभाग की आय भी बढ़े। इसके लिए पहले 31 दिसंबर तक बकाया प्रॉपर्टी टैक्स एकमुश्त जमा करवाने पर 100 प्रतिशत की छूट दी गई थी।
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31 मार्च तक जमा करवाने पर मिलेगा लाभ
31 जनवरी तक एकमुश्त जमा करवाने पर 50 प्रतिशत ब्याज में छूट का प्रावधान किया गया। वहीं अब 31 मार्च तक प्रॉपर्टी टैक्स एक मुश्त में जमा करवाने पर ब्याज में 40 प्रतिशत की छूट गई है। साथ ही विभाग भी लोगों से आह्वान कर रहा है कि वे इस योजना का फायदा उठाएं ।
प्रोपटी होगी सील: प्रॉपर्टी टैक्स जमा नहीं करवाने वाले बकायदारों पर शिकंजा भी कसा जा रहा है। जिसके तहत प्रॉपर्टी सील करने का अभियान भी शुरू कर दिया है। यह अभियान आगे भी जारी रखने की बात कही गई है।