Haryana Cabinet Meeting: हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में प्रदेश के डेयरी क्षेत्र को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, हरियाणा मंत्रिमंडल ने हरियाणा मुर्रा भैंस एवं अन्य दुधारू पशु नस्ल नियम, 2002 के नियम 21 के उपनियम (1) और (2) में संशोधन को स्वीकृति प्रदान की है।
इस संशोधन से दुग्ध सेस के भुगतान में देरी पर जुर्माना सहित ब्याज 2 प्रतिशत चक्रवृद्धि ब्याज प्रति माह (24% प्रतिवर्ष) की दर से से कम होकर 12 प्रतिशत साधारण ब्याज प्रतिवर्ष हो जाएगा।
इस सम्बन्ध में हरियाणा मिल्क प्लांट एसोसिएशन और मिल्क प्लांट मालिकों ने सरकार से अनुरोध करते हुए राज्य भर में मिल्क प्लांटों के वित्तीय बोझ को कम करने के लिए मौजूदा नियमों में संशोधन की मांग की थी। यह संशोधन दूध प्रसंस्करण उद्योगों पर वित्तीय दबाव को कम कर, सुचारू संचालन सुनिश्चित करते हुए डेयरी क्षेत्र में विकास को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण बदलाव लाएगा।
नए प्रावधानों के तहत, किसी भी दंड के साथ-साथ शुल्क या उपकर के किसी भी विलंबित भुगतान पर भुगतान की नियत तिथि से 12% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज लगेगा। डिफ़ॉल्ट राशि का भुगतान तभी माना जाएगा जब मूल राशि और ब्याज दोनों का भुगतान कर दिया गया हो।
इस संशोधन से डेयरी उद्योग को काफी बढ़ावा मिलेगा, दूध संयंत्रों के लिए परिचालन में आसानी होगी और दूध प्रसंस्करण उद्योग में एक प्रमुख प्लेयर के रूप में हरियाणा की स्थिति मजबूत होगी।
इस संशोधन से डेयरी उद्योग को काफी बढ़ावा मिलेगा, दूध संयंत्रों के लिए परिचालन में आसानी होगी और दूध प्रसंस्करण उद्योग में एक प्रमुख प्लेयर के रूप में हरियाणा की स्थिति मजबूत होगी।Haryana Cabinet Meeting
















