हरियाणा: कैबिनेट बैठक में बुधवार 34 एजेंडे रखे गए हैं। आपास मंथन करते हुए कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए गए है। जिसमें एसडीएम आफिस मे जमीन की रजिस्ट्री करने, पत्रकारे की पेंशन 15 हजार करने पर सहमति हुई। यात्रियों की सुविधा के लिए ₹5 तक राउंड ऑफ बस किराया करने व डिजिटल मीडिया विज्ञापन नीति 2023 को मंजूरी दी गई।रेवाडी में जाम से मिलेगी राहत, झज्जर न्यू बाईपास जनवरी तक होगा तैयार : राव इंद्रजीत
बैठक में सीएम द्वारा (CM Manohar Lal) कहा गया कि कई ऐसे इलाके है जो रेजिडेंशियल हैं, लेकिन कमर्शियल इस्तेमाल शुरू कर दिया गया है। ऐसे क्षेत्रो के लिए चार्ज तय किये गए हैं।
SDM कार्यालय में होगी रजिस्ट्री
सीएम मनोहर लाल ने कहा कि रजिस्ट्री तहसील और उप तहसील में होती थी अब उप जिला का दर्जा देकर एसडीएम कार्यालय में भी रजिस्ट्री होगी। इस फैसले से एक ओर रजिस्ट्री ज्यादा हो सकेगी, वही तहसील में भीड भी कम हो जाएगीा
पंजीकरण अधिनियम 1908 की धारा 17 और 18 के तहत संपत्तियों के हस्तांतरण के दस्तावेजों के पंजीकरण के उद्देश्य से हरियाणा में उप मंडल को एक उप जिले के रूप में गठित किया गया।
प्रत्येक उपमंडल अधिकारी के कार्यालय को, उप रजिस्ट्रार जिला राजस्व अधिकारी के कार्यालय को संबंधित उप जिला के संयुक्त उप रजिस्ट्रार के कार्यालय के रूप में स्थापित करने को कैबिनेट की मंजूरी दी गई है।Rewari: धारूहेडा में इन कालोनियों में 12 धंटे बिजली आपूर्ति रही बाधित, जानिए क्यों
पत्रकारो की बढेगी पेंशन- राज्य में पत्रकारों को जो पेंशन मिला करती थी उसे भी बढ़ा दिया गया है। सीएम मनोहर लाल ने एलान किया है कि पत्रकारों की पेंशन अब 10 हजार से बढ़ाकर 15 हजार करने की भी मंजूरी दे दी है।
बसों में सिक्कों की नहीं होगी समस्या
यही नहीं सीएम ने ये भी कहा है कि हरियाणा मंत्रिमंडल ने यात्रियों की सुविधा के लिए ₹5 तक राउंड ऑफ बस किराया करने को दी मंजूरी दी है। आम जनता के साथ-साथ कंडक्टरों को भी सिक्कों और चेंज जैसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा।
नगर पालिका में ये योजनाएं लागू
वहीं एचएसवीपी, हाउसिंग बोर्ड, हरियाणा राज्य औद्योगिक बुनियादी ढांचा विकास निगम और टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग द्वारा शासित क्षेत्रों को छोड़कर नगर पालिका सीमा के मुख्य क्षेत्र के भीतर यह योजना लागू रहेगी।दिल्ली से अमृतसर तक दौड़ेगी बुलेट ट्रेन, जानिए कहां कहां बनेगे स्टेशन
डिजिटल मीडिया विज्ञापन नीति 2023 को मिली मंजूरी
हरियाणा मंत्रिमंडल में मंत्रिमंडल ने हरियाणा डिजिटल मीडिया विज्ञापन नीति 2023 को मंजूरी दी है। वहीं पैनल में शामिल करने के लिए पांच श्रेणियां बनाई जाएगी। हरियाणा में नियोजित योजनाओं में आवासीय भूखंडों को वाणिज्य उपयोग में बदलने की अनुमति देने और नियमित करने के लिए नई नीति की घोषणा की गई है।
इस नीति का उद्देश्य कम से कम 50 वर्षों से अस्तित्व में आने वाली नियोजित योजनाओं के भीतर आवासीय भवनों को व्यावसायिक प्रयोग में बदलने की अनुमति देना है।
















