Haryana: हरियाणा से बड़ी खबर सामने आ रही है। हरियाणा में सोनीपत के सुभाष चौक एटलस रोड पर स्थित नगर पालिका की दुकानों को लेकर चल रहा कानूनी विवाद अब खत्म होने वाला है।
जानकारी के मुताबिक, तहसीलदार बिक्री कार्यालय द्वारा जारी नोटिस के अनुसार, दुकानदारों को दुकानें खाली करने का अंतिम मौका दिया गया है। Haryana News
मिली जानकारी के अनुसार, इसके बाद प्रशासन जबरन बेदखली की कार्रवाई करेगा। इस पूरे मामले में उच्च न्यायालयों से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक सभी याचिकाएं खारिज हो चुकी हैं। इस मामले में आगामी कार्रवाई को लेकर प्रशासन तारीख तय करेगा। Haryana News
क्या है मामला
जानकारी के मुताबिक, सुभाष चौक पर व्यवसायिक प्रतिष्ठानों की संख्या काफी अधिक है, लेकिन पार्किंग की सुविधा न होने के कारण यहां हमेशा जाम की स्थिति रहती है। पहले यहां पार्किंग और ग्रीन बेल्ट की जगह पर कुछ दुकानें बना दी गई थी। Haryana News
मिली जानकारी के अनुसार, अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 17 दुकानों को हटाने के लिए हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई थी। कई सालों तक चले इस मामले में हाईकोर्ट ने दुकानें तोड़ने के आदेश दिए थे। लेकिन कुछ दुकानदारों ने सुप्रीम कोर्ट से स्टे ले लिया था। Haryana News
जमीन पर बैठे हैं दुकानदार
सुभाष चौक पर 17 दुकानदार कस्टोडियन की जमीन हैं। कस्टोडियन की ऐसी जमीन होती है। जिसका कोई वारिस नहीं है या जिसका खुद को वारिस साबित नहीं किया जा सकता। यह जमीन सरकार के नियंत्रण में होती है।

















