Court News: कोर्ट की लापरवाही का एक बडा मामला सामने आया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा धोखाधडी के आरोपित की जमानत याचिका पर सुनवाई 27 बार स्थगित की गई। जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो कोर्ट की इस लापरवाही पर रोष जतो हुए उसे राहत प्रदान की।
जानिए क्या था मामला: बता दे कि चीफ जस्टिस बीआर गवाई और जस्टिस आगस्टिन जार्ज मसीह की पीठ ने कहा, ”व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित मामले में हाईकोर्ट जमानत संबंधी सुनवाई को 27 बार कैसे स्थगित कर सकता है?” सुप्रीम कोर्ट ने आरोपित लक्ष्य तावर को जमानत दे दी। Court News
इतना ही कोर्ट ने यह कहते हुए तावर की याचिका पर सीबीआई को नोटिस जारी किया कि हाईकोर्ट के समक्ष इस मामले के बार-बार स्थगन का मुद्दा ही शेष रह गया है। हालांकि पीठ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट सामान्यत: किसी मामले की सुनवाई में स्थगनों के खिलाफ याचिका पर विचार नहीं करता है।
















