हरियाणा सरकार राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए लगातार कई योजनाएं चला रही है। इनमें से एक है “डॉ. बी.आर. अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना”, जिसका उद्देश्य बीपीएल परिवारों को उनके पुराने और जीर्ण-शीर्ण मकानों की मरम्मत के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है।
पहले यह योजना केवल अनुसूचित जाति (एससी) श्रेणी के बीपीएल परिवारों के लिए थी, लेकिन अब राज्य सरकार ने इसका विस्तार करते हुए सभी बीपीएल श्रेणी के परिवारों को इसमें शामिल कर लिया है।
सहायता राशि में वृद्धि
इस योजना के तहत पहले जहां ₹50,000 तक की सहायता दी जाती थी, वहीं अब इसे बढ़ाकर ₹80,000 कर दिया गया है। यह राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी।
✅ पात्रता की शर्तें
इस योजना का लाभ उठाने के लिए निम्नलिखित शर्तें पूरी होनी चाहिए:
आवेदक हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए।
वह एससी, बीसी या किसी भी बीपीएल श्रेणी का होना चाहिए।
लाभ प्राप्त करने के लिए मकान की आयु कम से कम 10 वर्ष होनी चाहिए तथा उसमें मरम्मत की आवश्यकता होनी चाहिए।
बीपीएल राशन कार्ड धारक होना अनिवार्य है।
योजना का उद्देश्य
इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के गरीब नागरिकों के पुराने मकानों की मरम्मत करना है, ताकि वे सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन जी सकें। इससे ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के बीपीएल परिवारों को लाभ मिलेगा।

















