Haryana News: हरियाणा के मकान मालिकों के लिए एक बार फिर बडी राहत की खबर दी है। विधानसभा चुनावों से पहले इसे लोगो को राहत समझे या फिर चुनावो मे वोट बैंक को बनाए रखने की साजिश।
अधिकारियों का कोई स्टैंट नहीं है। कुछ पहले आदेश लोगो को डरा दिया, वही अपनी फिर नियमो में बदलाव किया गया है। टीसीपी (TCP) के फैसले को अब सरकार ने वापस ले लिया है। चौथी मंजिल पर निर्माण को लेकर टीसीपी ने हाल ही में बड़ा आदेश जारी किया था।
लेकिन अब सरकार ने चौथी मंजिल बनाने वाले बिल्डरों और भवन मालिकों को फिर से राहत दे दी है। सरकार ने स्टिल्ट प्लस चार मंजिल निर्माण को मंजूरी दे दी है। एक फिर आदेश मिलते ही लोगों ने बडी राहत की सांस ली है।
जेपी दलाल ने कहा कि प्रेस वार्ता में कहा है सेक्टरों में जो पहले अवैध तरीके से 4 मंजिला भवन बनाए जा चुके हैं, उसको लेकर कोई छेडखानी नहीं की जाएगी। यानि वे मकान नहीं तोडे जाएंगें।
जेपी दलाल ने कहा कि स्टिल्ट +4 मंजिलों के निर्माण की अनुमति उन कालोनियों, सेक्टरों में आवासीय भूखंडों के लिए दी जाएगी, जिनका ले आउट प्लान प्रति प्लाट चार आवासीय इकाइयों के साथ अप्रूव है।
मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि स्टिलट+ 4 एक महत्वपूर्ण मुद्दा था। सरकार ने स्टिलट+ 4 बनाने की अनुमति दी थी, लेक़िन इसके बाद इस पर कुछ ऐतराज आए थे। इसी को लेकर बीच में कुछ फेसला लिया गया था।
एक यूनिट में अगर 18 लोग रहेंगे तो उसमें स्टिलट+ 4 की अनुमति होगी। दीन दयाल कॉलोनी में 9 मीटर की सड़क है औऱ 10 मीटर चौड़ी सड़क है।
जिन भवनों में 1.8 मीटर का साइड सेट बैक नहीं छोड़ा होगा, उन्हें अवैध माना जाएगा। इसके अलावा भवन के आसपास रहने वाले लोगों की मंजूरी भी लेना जरूरी होगा।
उन जगहों पर स्टिल्ट+ 4 की अनुमति रहेगी। इसके साथ ही स्टिलट+ 4 के लिए पड़ोसी की अनुमति लेनी होगी। इतना ही नहीं 250 गज के छोटे प्लांट में बेसमेंट की अनुमति नहीं दी जाएगी।