Haryana News: रेवाड़ी में अपहरण व दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की कैद

On: January 21, 2026 6:25 PM
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COURT REWARI

Haryana News: नाबालिग छात्रा का अपहरण और दुष्कर्म करने के मामले में श्री लोकेश गुप्ता अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट रेवाड़ी ने बडा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने आरोपी संदीप कुमार निवासी गांव बोडिया कमालपुर को दोषी करार देते हुए 20 साल कैद व 20 हजार रुपये के जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में दोषी को 20 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

 

जिले के एक गांव निवासी एक व्यक्ति ने पुलिस को दी अपनी शिकायत में बताया था कि उनकी 16 वर्षीय बेटी 11वीं कक्षा की छात्रा है। 11 सितंबर 2021 को उनकी बेटी घर से लापता हो गई है। जिस पर पुलिस ने थाना खोल में अपहरण का मामला दर्ज करके जांच शुरू की थी। पुलिस ने पीड़िता को बरामद कर लिया थाHaryana News

बरामदगी के बाद दिए बयान में नाबालिग ने संदीप कुमार और उसके दो साथी प्रमोद व इन्द्रजीत पर बहला फुसला कर ले जाने तथा उसे शराब जैसा कोई नशीला पदार्थ पिलाकर एक बणी में ले जाकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था। बयान दर्ज करने के बाद पुलिस ने इस मामले में पोक्सो एक्ट की धारा ईजाद करके मामले में संलिप्त सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था।

पुलिस ने जांच पूरी होने के बाद अदालत में चार्जशीट दायर की। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ अदालत में साक्ष्य प्रस्तुत किए और गवाहों के बयान भी दर्ज कराए। साक्ष्यों और सभी पहलुओं पर सुनवाई के बाद फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट के एएसजे लोकेश गुप्ता ने एक आरोपी संदीप कुमार दोषी करार दिया। अदालत ने दोषी को 20 साल कैद और 20 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं भरने पर दोषी को 20 महीने की अतिरिक्त सजा भी भुगतनी होगी।

Harsh

हर्ष चौहान पिछले तीन साल से पत्रकारिता में कार्यरत हूं। इस साइट के माध्यम से अपराध, मनोरंजन, राजनीति व देश विदेश की खबरे मेरे द्वारा प्रकाशित की जाती है। मै बतौर औथर कार्यरत हूं

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